नाबालिग के साथ बलात्संग करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास
भिण्ड। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट भिण्ड की अदालत ने थाना ऊमरी के एक प्रकरण में नाबालिग के साथ बलात्संग करने वाले आरोपी संदीप खटीक निवासी ग्राम बाबा की गढ़िया (कनावर) को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है। प्रकरण की पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी/ विशेष लोक अभियोजक पॉक्सों एक्ट भिण्ड हेमलता आर्य ने की।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी केपी यादव ने बताया कि 10 सितंबर 2024 को फरियादिया (अभियोक्त्री) ने थाना ऊमरी में शिकातय की कि आज दोपहर 1 या 2 बजे वह अपने घर के सामने बीहड़ में शौच के लिए जा रही थी, तभी मैंने अपने घर के पास अभियुक्त संदीप खटीक खड़ा देखा था। जब मैं जाने लगी तो संदीप पीछे पीछे आने लगा और कहा कि मैंने बोला वो करो, अभियोक्त्री ने मना किया तो अभियुक्त कहा कि यहां से निकलने नहीं दूंगा और गाली देने लगा, अभियोक्त्री वहां से बचकर भागने लगी तो अभियुक्त ने उसे दौड़कर कुल्हाड़ी की उल्टी तरफ से गर्दन पर मारा, मैं गिर गई, फिर संदीप ने मेरा सीधा हाथ कंधे के पास पकड़ा और कांटे में पकड़कर घसीटने लगा और बीहड़ के तरफ ले गया और बलात्संग किया। उक्त अपराध पर से थाना ऊमरी में अपराध क्र.200/2024 पर पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जिला भिण्ड ने विचारण पश्चात अभियुक्त संदीप खटीक को धारा 5एम/6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास (जिसका तात्पर्य उसके शेष प्राकृत जीवनकाल से है), धारा 11/12 पॉक्सो एक्ट में एक वर्ष का कठोर कारावास, धारा 115(2) बीएनएस में 6 माह का कठोर कारावास, धारा 127(2) में 6 माह का कठोर कारावास और कुल 7 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
Sunday, September 27
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