भिण्ड, 11 जून। कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा के आदेश 29 मई के अंतर्गत मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115, 116, 119 के तहत सुभाष चौराहा होकर इन्दिरा गांधी चौराहा तक मुख्य मार्ग के दोनों और वाणिज्यिक भारी वाहनों (10 चक्का या उससे अधिक के ट्रक) की पार्किंग प्रतिबंधित होगी के संबंध में आदेश जारी किया गया है।
उक्त आदेश के पालन में बुधवार को एसडीएम भिण्ड एवं यातायात पुलिस विभाग भिण्ड ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए सुभाष चौराहा से इन्दिरा गांधी चौराहा तक मुख्य मार्ग के दोनों ओर खड़े हुये कुल अनाधिकृत 9 भारी वाहनों पर जुर्माना की कार्रवाई की। साथ ही एलाउंसमेंट किया कि उक्त वायपास रोड पर अनाधिकृत रूप से बिना पार्किंग के वाहन खड़े हुए पाए जाएंगे तो उन पर निरंतर इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी।
Sunday, September 27
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