ग्वालियर, 15 अप्रैल। चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय डबरा के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) विक्रम भार्गव ने अवोध बालिका के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में आरोपी शेरू जाटव उम्र 27 साल निवासी थाना करहिया जिला ग्वालियर को दोषसिद्ध पाते हुए मृत्यु दण्ड एवं 7 हजार अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।
प्रकरण की पैरवी कर रहीं विशेष लोक अभियोजक/ एडीपीओ डबरा हेमी गुप्ता के अनुसार घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी (पीड़िता के पिता) ने अपने बड़े भाई के साथ थाने पहुंचकर शिकायत की कि 6 फरवरी 2023 को रात्रि 8 बजे उसकी उम्र 7 साल बेटी की गांव में बारात देखने गई थी, काफी रात तक वह वापस घर नहीं आई तो मैंने व मेरे घरवालों ने उसकी तलाश की व आस-पास पूछताछ की। तब एक व्यक्ति ने बताया कि पीड़िता को मैंने रात्रि में शेरू जाटव के साथ देखा था, तब मैंने और गांव के सभी लोगों ने मिलकर शेरू जाटव से पूछा कि मेरी लड़की कहां है, तो उसने बताया कि वह पीड़िता को अपने साढू जो पिछोर में रहता है उसके यहां पर छोड़ आया है, तत्पश्चात थाना करहिया पुलिस को सूचना दी गई और पीड़िता की यथासंभव स्थान पर तलाश की गई जब पीड़िता उक्त स्थान पर नहीं मिली तब आरोपी शेरू जाटव से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि खेत में पीड़िता के साथ दुष्कर्म कारित कर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी है, आरोपी के बताए स्थान से पीड़िता का शव बरामद हुआ। उक्त शिकायत पर से थाना करहिया में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक व परिस्थितजन्य साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी शेरू जाटव को उपरोक्तानुसार दण्डित किया है।
Monday, September 28
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