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Home » उच्च न्यायालय की नेशनल लोक अदालत में 379 प्रकरणों का निराकरण

उच्च न्यायालय की नेशनल लोक अदालत में 379 प्रकरणों का निराकरण

Jagran TodayBy Jagran TodayDecember 13, 2025

– पीड़ित पक्षकारों को दिलाया 4.19 करोड़ से अधिक अतिरिक्त क्षतिधन

ग्वालियर, 13 दिसम्बर। उच्च न्यायालय खण्डपीठ-ग्वालियर में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन तथा न्यायमूर्ति आनंद पाठक, प्रशासनिक न्यायाधिपति उच्च न्यायालय खण्डपीठ-ग्वालियर के मार्गदर्शन में आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत में कुल 379 प्रकरणों का निराकरण किया गया। साथ ही मोटर दुर्घटना क्लेम अपील प्रकरणों में पीडित पक्षकारों को 4 करोड़ 19 लाख 9 हजार रुपए से अधिक अतिरिक्त क्षतिधन दिलाया गया। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिए न्यायाधिपति मिलिंद रमेश फड़के व एडवोकेट ऋषि कुमार कटारे एवं न्यायाधिपति आशीष श्रोती व एडवोकेट रजनीश शर्मा की 2 खण्डपीठें गठित की गई थीं। इन खण्डपीठों द्वारा आपसी सहमति के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया गया।
उच्च न्यायालय खण्डपीठ-ग्वालियर के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार राजीव के. पाल ने बताया कि लोक अदालत का मूल उद्देश्य आपसी वैमनस्यता एवं विवादों का आपसी सहमति व राजीनामा के आधार पर प्रकरणों का निराकरण करना है। इसमें उभयपक्ष के मध्य विद्यमान विवाद बिना किसी की हार-जीत के साथ समाप्त होते हैं। इसी मूल भावना को आधार बनाकर नेशनल लोक अदालत के आयोजन से पहले न्यायमूर्ति आनंद पाठक प्रशासनिक न्यायाधिपति उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के मार्गदर्शन में उच्च न्यायालय में विचाराधीन राजीनामा योग्य प्रकरणों मुख्यत: बीमा कंपनी के प्रकरणों को चिन्हित कर सूची तैयार की गई थी। साथ ही बीमा कंपनी के अधिकारी, अधिवक्तागण तथा पक्षकारों के साथ प्री-सिटिंग मीटिंग आयोजित कर राजीनामा के आधार पर प्रकरणों के निराकरण के लिए उभयपक्ष में सहमति बनाई गई। जिसके फलस्वरूप 172 क्लेम प्रकरणों सहित कुल 379 प्रकरणों का उक्त लोक अदालत में निराकरण किया गया है।
आपसी सहमति से निराकरण के लिये चिन्हित प्रकरण नेशनल लोक अदालत में विशनदेवी बंसल विरुद्ध संजय बंसल में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा के आधार पर प्रकरण के निराकरण के लिए सहमति बनी है। प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि लगभग 90 वर्ष आयु की अपीलांट विशन देवी बंसल रेस्पोंडेंट संजय बंसल के मालिकाना हक की दुकानों को किरायेदार के रूप में काफी समय से उपयोग कर रही थी। उभयपक्ष के मध्य दुकानों के आधिपत्य के संबंध में विवाद उत्पन्न होने पर अपीलांट द्वारा व्यवहार न्यायालय में शरण ली गई। इसके बाद व्यवहार न्यायालय एवं सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध वर्ष 2015 में वयोवृद्ध अपीलांट विशन देवी बंसल पत्नी स्व. ओमप्रकाश बंसल द्वारा उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील प्रकरण क्र.23/2015 विशनदेवी बंसल विरुद्ध संजय बंसल प्रस्तुत किया गया। यह प्रकरण वर्ष 2015 से विचाराधीन था एवं अपीलांट की वयोवृद्ध आयु दशा को देखते हुए प्रकरण को नेशनल लोक अदालत में निराकृत कराए जाने के लिए चिन्हित किया गया। दूसरे प्रकरण रामलखन शर्मा विरुद्ध राधारमन व अन्य में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा के आधार पर प्रकरण के निराकरण के लिए सहमति बनी। प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट रामलखन शर्मा घटना 11 नवंबर 2018 की शाम को बाजार में खड़ा था, तभी कैलारस की तरफ से आ रही मोटर साइकिल क्र. एम.पी.06 एम.क्यू.0842 के चालक ने लापरवाही पूर्वक व तेजी से चलाकर अपीलांट व उसके पास खड़े अन्य लोगों को टक्कर मार दी। इससे अपीलांट को काफी गंभीर चोटें आईं। इस संबंध में अपीलांट ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित अवार्ड राशि के निर्णय से असंतुष्ट होकर उच्च न्यायालय खण्डपीठ-ग्वालियर के समक्ष उक्त अपील प्रकरण प्रस्तुत किया गया। इस प्रकरण को भी नेशनल लोक अदालत में निराकृत कराए जाने हेतु चिन्हित किया गया। एक मजबूत विचार और ध्येय को आधार बनाकर इन दोनो चिन्हित प्रकरणों में उभयपक्ष से चर्चा की जाकर प्रकरण का निराकरण आपसी राजीनामा के आधार पर कराए जाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साथ ही इसके सामाजिक, मानसिक एवं कानूनी लाभों के प्रति आकर्षित किया गया। जिससे उभयपक्ष आपसी द्वेष एवं दंभ से उपर उठकर प्रेम एवं सौहार्द के साथ प्रकरण का निराकरण राजीनामा के माध्यम से करने हेतु सहमत हुए।
इन प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रथम प्रकरण में अपीलांट विशन देवी बंसल द्वारा समझौता अनुसार किराये की दुकान का आधिपत्य छोड़ दिया तथा द्वितीय प्रकरण मेंन्यायालय द्वारा अपीलांट को राशि आठ लाख रुपए का अतिरिक्त क्षतिधन प्रदान किया गया। इस प्रकार कई वर्षों से विद्यमान विवादों का निराकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से हुआ और जो कि उस विचार की सफलता के प्रमाणन का घोतक बना, जिसकी आधारशिला पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

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