भिण्ड, 31 दिसम्बर। कृषि उपज मंडी गोहद में अनियमितता बरतने पर खुशी ट्रेडर्स का लाइसेंस निलंबित किया गया है। कृषि मंडी भारसाधक एवं एसडीएम राजन बी. नाडिया ने पत्र जारी कर बताया कि कृषि उपज मण्डी समिति गोहद में अनिममितता के संबंध में एसडीएम कार्यालय में शिकायती आवेदन पेश किया गया। जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा अधिनियम 1972 के विरुद्ध कृषक की कृषि उपज का विना अनुबंध के क्रय होना पाया गया आदि का उल्लेख किया गया है।
पूर्व में भी अनियमितता के संबंध में प्राप्त शिकायतों के लेख में खुशी ट्रेडर्स फर्म को कार्यालीयन कारण बताओ नोटिस चार दिसंबर को जारी किया गया था। उसके बावजूद उपरोक्त फर्म द्वारा नियमों/ उपविधियों तथा मंडी समिति के तहत आज तक कोई स्पष्टीकरण समक्ष में पेश नहीं किया गया है। जिससे 1972 तत्संबंधी द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का गंभीर उल्लंघन किया जाना प्रतीत होने के साथ-साथ निम्न प्रकार के कृत्य शामिल होते है। जिसमें मंडी प्रांगण में वैध प्रक्रिया के विरुद्ध क्रय-विक्रय नहीं किया गया। बोली प्रणाली का पालन नहीं किया गया। किसानों के हितों के प्रतिकूल कार्य किया गया। मंडी नियमों एवं शासकीय आदेशों की अव्हेलना की गई। उक्त कृत्य कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 नियमावली के नियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए खुशी ट्रेडर्स फर्म के व्यापार लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। लाइसेंस निरस्तीकरण के उपरांत संबंधित व्यापारी को मंडी प्रांगण में अथवा मंडी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का व्यापार संचालन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध अधिनियम के अंतर्गत कठोर दंडात्मक एवं आपराधिक कार्रवाई को जाएगी, जिसके लिए संबंधित स्वयं पूर्णत: उत्तरदायी होगा।
Wednesday, September 30
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