-संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने किया आदेश जारी
भिण्ड, 09 दिसम्बर। संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर डॉ. आरएन राजौरिया को भिण्ड जिला अस्पताल का पुन: सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक बनाया गया है। डॉ. मिश्रा को उनके मूल पद पर भेजा गया है।
जानकारी के मुताबिक 18 सितम्बर 2025 को आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल की अध्यक्षता में प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में संचालित विभिन्न स्वास्थ्य सेवा गतिविधियों पर समीक्षा हेतु प्रदेश के समस्त क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश, समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधिक्षक, मध्यप्रदेश को विभाग से संबंधित पूर्व नियोजित महत्वपूर्ण बिन्दु क्रमश: एएनएम, आउटसोर्स कर्मचारियों के भुगतान की स्थिति स्वच्छता सेवा पखवाड़ा गतिविधियों की प्रगति की अद्यतन जानकारी सहित वीडियो कान्फ्रेंसिंग में उपस्थित होने संबंधी निर्देश जारी किए गए थे।
उक्त वीडियो कान्फ्रेंसिंग से डॉ. आरएन राजौरिया बिना पूर्व सूचना के तथा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त किए बगैर अनुपस्थित रहने के कारण संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के आदेश दिनांक 19 सितम्बर 2025 द्वारा निलम्बित कर दिया गया था। तत्पश्चात डॉ. राजौरिया को आरोप पत्र जारी करते हुए प्रतिवाद उत्तर चाहा गया था। डॉ. राजौरिया द्वारा 4 नवम्बर को आरोप पत्र के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन संचालनालय को किया गया तथा दो दिसम्बर 25 को क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा संबंधित के उत्तर पर अभिमत दिया जाकर सहमति अभिलिखित करते हुए राज्य कार्यालय को प्रेषित किया गया। डॉ. राजौरिया द्वारा प्रेषित जवाब एवं क्षेत्रीय संचालक के अभिमत के अवलोकन उपरांत संचालनालय भोपाल ने डॉ. राजौरिया को भरिष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं किए जाने तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन अधिक सतर्कता से सम्पादित किए जाने हेतु सचेत करते हुए आदेश द्वारा निलंबन से बहाल किया जाकर प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय भिण्ड के पद पर यथावत पदस्थ करते हुए प्रकरण समाप्त कर दिया है।


