भिण्ड, 06 दिसम्बर। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अटेर ने बताया कि जनपद पंचायत अटेर में ग्रामीण क्षेत्रों में जिन पंचायतों में शा. उचित मूल्य दुकान नहीं है, उन पंचायतों में नवीन उचित मूल्य दुकान खोली जाने हेतु पात्र संस्थाओं से निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन पत्र 20 दिसंबर तक आंमत्रित किए गए हैं। आवेदन विभाग की बेबसाइट पर ऑनलाइन किए जा सकेंगे।
भिण्ड जिले के जनपद पंचायत अटेर में दुकान विहीन पंचायतें अटेर में नरीपुरा, बिरगवां पावई, सोरा, पिथनपुरा निर्धारित हैं। शासन निर्देशों के तहत मप्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की उपधारा (आई) के अंतर्गत वर्गीकृत, प्राथमिक कृषि सहकारी संस्था, आदिम जाति समिति, वृहत्ताकार समिति, विपणन सहकारी समिति, उत्पादक सोसाइटी, संशाधन सोसाइटी, बहुप्रयोजन सोसाइटी, महिला स्वसहायता समूह, संयुक्त वन प्रबंधन समिति संस्थाएं आवेदन करने हेतु पात्र रहेंगी। पात्र संस्थाएं आवेदन की अर्हताओं की अधिक जानकारी के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी से संपर्क कर सकती हैं।
Sunday, April 12
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