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Home » क्षतिपूर्ती राशि न जमा करने पर गोहद एसडीएम का वाहन कुर्क

क्षतिपूर्ती राशि न जमा करने पर गोहद एसडीएम का वाहन कुर्क

Jagran TodayBy Jagran TodayOctober 17, 2025

– पीड़ित को 12 वर्ष बाद मिला न्याय

भिण्ड, 17 अक्टूबर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय से 14 अक्टूबर को जारी हुए वारंट के बाद गोहद एसडीएम के बुलेरो वाहन क्र. एम.पी.02 ए.वी.6938 को जब्त कर लिया गया। यह कार्रवाई गोहद न्यायालय के पीछे स्थिति विहारी नगर में निर्मित मकान को अवैध बताकर जमींदोज करने पर पीड़ित द्वारा न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 में दावा प्रस्तुत किया, जहां पक्षकार के पक्ष में डिक्री हुई। इस फैसले के खिलाफ शासन द्वारा अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश के यहां अपील की जिसमे दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का अध्ययन के उपरांत न्यायालय द्वारा निचली अदालत का फैसले को यथावत रखा गया, इसके उपरांत पीड़ित व्यक्ति ने अपने आर्थिक हानि की बसूली के लिए एडीजे न्यायालय में सन 2022 में बसूली की कार्रवाई हेतु इजरा प्रस्तुत किया। जिसके तहत न्यायालय द्वारा कुर्की का आदेश किया गया। वर्तमान समय वसूल की जाने वाली 5 लाख 40 हजार रुपए है, वहीं शासकीय अभिभाषक केसी उपाध्याय ने आवेदन प्रस्तुत कर दो माह का समय मांगा है।
गोहद न्यायालय एवं तहसील कार्यालय के पीछे विहारी नगर पंचमपुरा बसा हुआ है, जिसमे सर्वे नं.698 पर सरमन लाल का मकान बना हुआ है, यहां प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों से जमीन मुक्त कराने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में पीड़ित सरमन लाल का मकान भी जमींदोज कर दिया। जबकि पीड़ित उस सर्वे नंबर का भूमि स्वामी होकर अधिपत्यधारी है, पीड़ित सरमन लाल ने हर जगह गुहार लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। तब पीड़ित व्यक्ति न्यायालय की चौखट पर दस्तक देकर व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 के यहां दावा पेश किया, जिसमें विद्वान एडवोकेट हृदेश शुक्ला ने पैरवी की और 21 दिसंबर 2017 में पीड़ित के पक्ष में आदेश जारी किया और डिक्री हुई। उक्त आदेश के खिलाफ शासन ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां अपील की, जिसका प्रकरण क्र.17/2018 है। इस अपील में भी शासन को कोई राहत नहीं मिला और न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को यथावत रखा। पीड़ित पक्ष ने सन 2022 वसूली की कार्रवाई के लिए न्यायालय में इजरा प्रस्तुत किया। जिसके फलस्वरूप बसूली हेतु कुर्की के आदेश 9 अक्टूबर को जारी किया गया। पीड़ित व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने में 12 वर्ष गुजर गए, इस समय अवधि में पीड़ित सरमनलाल की मृत्यु हो गई। अब उनकी धर्मपत्नी सरवती बाई बनाम शासन के नाम से प्रकरण संचालित था, जिसमें शासन की ओर से कलेक्टर, एसडीएम एव तहसीलदार को पार्टी बनाया था।
एडवोकेट हृदेश शुक्ला ने बताया कि अभी जो बुलेरो वाहन की कुर्की हुई है, उसकी कीमत 3 लाख 50 हजार रुपए है, जबकि वसूली राशि 5 लाख 40 हजार रुपए है। अब तहसीलदार के वाहन को कुर्क कर वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

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