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Home » लोकसेवा केन्द्र पर आवेदन उपरांत रसीद नहीं मिलने तथा अधिक शुल्क लेने पर करें शिकायत : अपर कलेक्टर

लोकसेवा केन्द्र पर आवेदन उपरांत रसीद नहीं मिलने तथा अधिक शुल्क लेने पर करें शिकायत : अपर कलेक्टर

Jagran TodayBy Jagran TodayOctober 10, 2025

भिण्ड, 10 अक्टूबर। अपर कलेक्टर एलके पाण्डेय ने बताया कि लोकसेवा प्रबंधन विभाग अंतर्गत लोकसेवा केन्द्रों (भिण्ड ग्रामीण/ भिण्ड शहरी/ मेहगांव/ गोरमी/ अमायन/ मौ/ गोहद/ अटेर/ रौन/ मिहोना/ लहार/ आलमपुर) में लोकसेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं के आवेदन दर्ज होते हैं जिस हेतु प्रत्येक प्रकरण/ आवेदन का शुल्क शासन स्तर से 20 रुपए (15 केन्द्र संचालक तथा 5 रुपए जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी) निर्धारित हैं।
इसके अतिरिक्त यदि आवेदक आवेदन की एक प्रति का प्रिंट आउट (पूर्ण दर्ज आवेदन) मांगते हैं तो अतिरिक्त शुल्क 5 रुपए देय होगा। इसके अतिरिक्त यदि आवेदनों में विभाग द्वारा निर्धारित वैधानिक शुल्क लगता है तो वह रसीद में लिखा रहेगा (जन्म प्रमाण पत्र, नकल आदि, शस्त्र लाइसेंस हेतु चालान आदि)। यदि कोई लोकसेवा केन्द्र आवेदक को रसीद नहीं प्रदान करते तो डिनायल ऑफ सर्विस प्रावधान के तहत पांच हजार रुपए का अर्थदण्ड तथा अधिक चार्ज करने पर आरएफपी प्रावधान में निहित एवं कलेक्टर भिण्ड के आदेश 12 जून 2025 अनुसार अर्थदण्ड की कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि लोकसेवा केन्द्र पर आवेदक को आवेदन करने उपरांत रसीद नहीं मिलती तथा अधिक शुल्क लिया जाता है एवं रशीद में स्पष्ट शुल्क का उल्लेख नहीं रहता, इस संबंध में आवेदक/ शिकायत कर्ता सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं अथवा जिला स्तरीय कंट्रोल रूम 9244336334 पर लोकसेवा केन्द्र निगरानी डेस्क में शिकायत/ सूचना दे सकते हैं।
अनुबंधित ऑपरेटर/ संचालक लोकसेवा केन्द्र निर्देशों का कड़ाई से पालन करें
अपर कलेक्टर एलके पाण्डेय ने समस्त अनुबंधित ऑपरेटर/ संचालक लोकसेवा केन्द्र जिला भिण्ड को निर्देशित कर कहा है कि संज्ञान में पूर्व में आया था कि ऑनलाईन दर्ज किए गए आवेदन की मूल प्रतियां लोकसेवा केन्द्र से सीधे संबंधित आवेदक को ही दे दी जाती थी, जिससे पदाभिहित अधिकारी को प्रकरण के निराकण में अनावश्यक शासकीय कार्य व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होता था, जिस संबंध में आपको नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। इसलिए पुन: आप सभी कलेक्टर भिण्ड के पत्र 30 मई 2025 में दिए गए निर्देशों का कड़ाई के साथ पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

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