भिण्ड, 04 अप्रैल। मुख्य नगर पालिका अधिकारी लहार रमाशंकर शर्मा ने अवैध कॉलोनी काटने वालों को नोटिस थमाया जानकारी के अनुसार सर्वे नं.1341 पर अवैध विकास कार्य रोकने के निर्देश रजिस्ट्रार को भी रजिस्ट्री पर रोक लगाने हेतु पत्र जारी नगर पालिका परिषद लहार क्षेत्र के अंतर्गत अवैध कॉलोनाइजर्स के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने मप्र नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम, 2021 के उल्लंघन के मामले में एक बड़ा नोटिस जारी किया है।
ताजा मामला सर्वे क्र.1341 से जुड़ा है, जहां हरनाम सिंह (बंदी पार्षद) पुत्र भगवानदास द्वारा बिना किसी वैधानिक अनुमति के कॉलोनी विकास का कार्य प्रारंभ किया गया था नगर पालिका प्रशासन ने इसे नियमों का खुला उल्लंघन माना है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि नियम 3(1) में बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के कोई भी व्यक्ति कॉलोनी विकास नहीं कर सकता। नियम 15 में बिना अनुमति विकास कार्य को अवैध माना जाएगा और संबंधित व्यक्ति पर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
नगर पालिका ने इस मामले में केवल काम रोकने के निर्देश ही नहीं दिए हैं, बल्कि भविष्य की खरीद-फरोख्त पर भी अंकुश लगा दिया है। प्रशासन द्वारा जारी निर्देश में तत्काल रोक में विकास कार्य को तुरंत प्रभाव से बंद करने का आदेश। संबंधित पक्ष को 7 दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया है। रजिस्ट्रार और सब-रजिस्ट्रार कार्यालय लहार को निर्देशित किया गया है कि उक्त सर्वे नंबर की भूमि पर किसी भी प्रकार के विक्रय पत्र या रजिस्ट्री जारी न की जाए। प्रशासनिक गंभीरता को देखते हुए इस नोटिस की प्रतिलिपि कलेक्टर भिण्ड, एसडीएम (राजस्व), एसडीओपी (पुलिस), तहसीलदार और थाना प्रभारी लहार को भी भेजी गई है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति या नियमों के उल्लंघन पर पुलिस बल के साथ कार्रवाई की जा सके। यह कार्रवाई क्षेत्र में सक्रिय अन्य भू-माफियाओं और अवैध कॉलोनाइजर्स के लिए एक बड़ी चेतावनी के रूप में देखी जा रही है।
इनका कहना है:
”अवैध कॉलोनी विकास नियमों के विरुद्ध है। भिण्ड कलेक्टर को प्रतिवेदन भेज कर विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी।”
रामशंकर शर्मा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी लहार”अवैध कॉलोनाइजिंग के खिलाफ हमारा अभियान जारी है। सर्वे नं.1341 पर बिना अनुमति काम की शिकायत पर नोटिस जारी किया गया है। यदि सात दिन के भीतर वैधानिक दस्तावेज या संतोषजनक स्पष्टीकरण पेश नहीं किया गया, तो संबंधित के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनता से भी अपील है कि अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदकर अपनी जमा पूंजी न फंसाएं।”
विजय सिंह यादव, एसडीएम लहार


