-एकमुश्त जमा करने पर सरचार्ज में मिलेगी 90 प्रतिशत तक की छूट
भिण्ड, 28 मार्च। मप्र सरकार की समाधान योजना 2025-26 का द्वितीय व अंतिम चरण 31 मार्च तक लागू है। योजना में शामिल होकर लाभ उठाने के लिए अब केवल 3 दिन शेष हैं। इस दौरान तीन माह से अधिक के बकायादार उपभोक्ताओं को एकमुश्त राशि जमा करने पर 90 प्रतिशत तक सरचार्ज में छूट का लाभ दिया जा रहा है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा कि पिछले साल 3 नवंबर से शुरू हुई समाधान योजना 2025-26 में शामिल होकर लाखों बकायादार उपभोक्ताओं ने छूट का लाभ लिया।
महाप्रबंधक अमरेश शुक्ला ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि तीन माह से अधिक के बकायादार उपभोक्ता योजना के प्रथम चरण में शामिल नहीं हो पाए वे अब द्वितीय चरण में शामिल होकर अपना बकाया बिल एकमुश्त जमा करके 90 फीसदी तक सरचार्ज माफी का लाभ उठा सकते हैं।
मप्र सरकार की समाधान योजना 2025-26 के लागू होने से ऐसे अनेक उपभोक्ता हैं, जो बकाया बिल जमा कर रहे हैं और एकमुश्त बकाया राशि जमा करने पर अधिकतम छूट का लाभ ले रहे हैं। यह योजना उन बकायादार उपभोक्ताओं के लिए वरदान बनी है जो सरचार्ज के कारण मूलधन राशि जमा नहीं कर पा रहे थे। अब उन्हें समाधान योजना के द्वितीय चरण में सरचार्ज में 50 से लेकर 90 प्रतिशत तक छूट के साथ एकमुश्त अथवा किस्तों में भुगतान करने का विकल्प मिल रहा है। समाधान योजना के दूसरे चरण में शामिल होने के लिए मात्र 3 दिन शेष एकमुश्त जमा करने पर सरचार्ज में मिलेगी 90 प्रतिशत तक की छूट एवं अवकाश के दिवसों में भी बिल भुगतान हेतु कार्यालय खुले रहेंगे।
समाधान योजना 2025-26: एक नजर में
समाधान योजना 2025-26 का उद्देश्य 3 माह से अधिक अवधि के उपभोक्ताओं को बकाया विलंबित भुगतान के सरचार्ज पर छूट प्रदान करना है। यह योजना जल्दी आएं, एकमुश्त भुगतान कर ज्यादा लाभ पाएं के सिद्धांत पर आधारित है। इस योजना में द्वितीय और अंतिम चरण एक फरवरी से शुरू हो चुका है जो कि 31 मार्च तक चलेगा। दूसरे चरण में एक मुश्त भुगतान करने पर 70 से 90 फीसदी तथा किस्तों में भुगतान करने पर 50 से 60 फीसदी तक सरचार्ज माफ किया जा रहा है। समाधान योजना 2025-26 का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल हेतु वेबसाइट पर पंजीयन कराना होगा। कंपनी के उपाय एप एवं कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) तथा एमपी ऑनलाइन पर भी पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है। पंजीयन के दौरान अलग-अलग उपभोक्ता श्रेणी के लिए पंजीयन राशि निर्धारित की गई है। घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत तथा गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान कर पंजीयन कराकर योजना में शामिल होकर लाभ उठा सकते हैं। विस्तृत विवरण तीनों कंपनियों की वेबसाइटों पर भी देखा जा सकता है, साथ ही विद्युत वितरण केन्द्र में पहुंचकर भी योजना के संबंध में जानकारी ले सकते हैं।

