– पुस्तकें, स्टेशनरी, यूनीफार्म, शूज इत्यादि उचित मूल्य पर सुलभ कराए जाने हेतु लगेगा मेला
भिण्ड, 27 मार्च। जिला शिक्षा अधिकारी भिण्ड ने समस्त पुस्तक प्रकाशक, पुस्तक विक्रेता, सह सामग्री विक्रेता, यूनीफार्म विक्रेता, शूज विक्रेताओं को पत्र जारी कर कहा है कि राशिके भोपाल के पत्र 24 मार्च नवीन शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में विद्यार्थियों द्वारा क्रय किए जाने वाली पुस्तकें, स्टेशनरी, यूनीफार्म, शूज इत्यादि उचित मूल्य पर सुलभ कराए जाने के संबंध में पुस्तक मेला 28 से 30 मार्च तक आयोजित किया जाना है।
प्रदेश के विभिन्न बोर्ड/ सीबीएसई/आईसीएससी एवं अन्य बोर्ड समस्त अशासकीय विषयों का विद्यालयों के लिए मप्र निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों विनियमन) अधिनियम 2017 एवं मप्र निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2020 प्रभावशील है। नियम 2020 की कंडिका 6 में प्रावधान है कि निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र या अभिभावकों को पुस्तकें, यूनीफार्म, टाई, जूते, कॉपी आदि केवल चयनित विक्रेताओं से क्रय करने के लिए औपचारिक अथवा अनौपचारिक किसी भी रूप में वाध्य नहीं किया जाएगा। छात्र या अभिभावक इन सामग्रियों को खुले बाजार से क्रय करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसी क्रम में कलेक्टर किरोड़ीलाल मीणा के निर्देशानुसार 28 से 30 मार्च तक कम्यूनिटी हॉल में पुस्तक मेला का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें आप सहभागिता करें।


