– 28 मार्च रहेगी आवेदन करने की अंतिम तिथि
– 2 अप्रैल को लॉटरी के माध्यम से मिलेगा प्रवेश
भिण्ड, 21 मार्च। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के अंतर्गत सत्र 2026-27 में निजी स्कूलों की प्रथम प्रवेशित कक्षा में नि:शुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 मार्च से प्रारंभ हो गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 28 मार्च निर्धारित की गई है। आरटीई पोर्टल पद पर ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप एवं निर्देश उपलब्ध कराए गए हैं। निजी विद्यालय में नि:शुल्क प्रवेश के लिए आवेदकों का चयन, ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 2 अप्रैल को किया जाएगा।
डिप्टी कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र भिण्ड महेन्द्र सिंह सौजन्या ने बताया कि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के अंतर्गत सत्र 2026-27 में गैर अनुदान मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश के लिए समय-सारिणी राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा जारी कर दी गई है। समय-सारिणी एवं दिशा निर्देश आरटीई पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं। सत्र 2026-27 के लिए जारी समय सारिणी के अनुसार नि:शुल्क प्रवेश के लिए गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों एवं उनमें उपलब्ध कक्षा की सीट्स का पोर्टल पर प्रदर्शन 9 मार्च से किया चालू है। वहीं वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के आवेदक अपना आवेदन, ऑनलाइन प्रक्रिया से 28 मार्च के पहले जमा कर पंजीयन कर सकते हैं। फार्म के साथ पात्रता सम्बंधित कोई भी एक दस्तावेज अपलोड करना होगा।
ऑनलाइन आवेदन के पश्चात आवेदकों को इसी अवधि में त्रुटि सुधार का अवसर भी मिलेगा। 30 मार्च की अवधि में दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित संकुल केन्द्र वाले स्कूल में अधिकृत सत्यापनकर्ता अधिकारी से करवाना होगा। आवेदक ने आरटीई में नि:शुल्क प्रवेश के लिए जिस कैटेगरी, निवास क्षेत्र के माध्यम से प्रवेश चाहा है, तत्संबंधी कैटेगरी एवं निवास प्रमाण का सत्यापन, संबंधित मूल प्रमाण पत्र से किया जाएगा। लाटरी के पूर्व ही दस्तावेज सत्यापन हो जाने से, आवेदकों को स्कूल आवंटित होने के बाद दस्तावेजों की त्रुटि या अभाव में, एडमिशन निरस्त होने की समस्या उत्पन्न नहीं होगी।
ऑनलाइन आवेदन करने में कोई समस्या या कठिनाई होने की स्थिति में संबंधित विकास खण्ड के बीआरसी कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है। दो अप्रैल 2026 को ऑनलाइन लॉटरी द्वारा छात्रों को निजी स्कूलों में सीट का आवंटन किया जाएगा। लॉटरी प्रक्रिया के उपरांत आवंटित सीट की जानकारी, आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर, एसएमएस के माध्यम से प्रदान की जाएगी। ऑनलाइन लॉटरी की सूची आरटीई पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी। किसी आवेदक को आवेदन करने में कोई परेशानी हो या उन स्कूलों की जानकारी चाहिए हो, जहां सीटें खाली हैं, तो आरटीई पोर्टल अथवा जिला शिक्षा केन्द्र कार्यालय अथवा विकासखण्ड स्रोत केन्द्र या जनशिक्षा केन्द्र कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
आयु का निर्धारण
आयु के संबंध में नर्सरी/ केजी-1/ केजी-2 कक्षाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 3 से 4 वर्ष 6 माह एवं कक्षा-1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष से अधिक से 7 वर्ष 6 माह तक निर्धारित की गई है। सत्र 2026-27 के प्रवेश हेतु नर्सरी/ केजी-1/ केजी-2 कक्षाओं के लिए आवेदक की आयु की गणना 31 जुलाई 2026 की स्थिति में एवं कक्षा एक के लिए 30 सितंबर 2026 की स्थिति में की जाएगी।

