भिण्ड, 03 मार्च। जिला न्यायालय ने पांच साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य आरोपी को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर अर्थदण्ड भी लगाया है। वहीं सह-आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। घटना सुरपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम चिलौंगा की है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में विचाराधीन यह प्रकरण 18 जून 2020 का है।
अपर लोक अभियोजक अवधेश चौधरी के अनुसार फरियादी रामविलास गांव के पास बकरियां चरा रहे थे, जबकि उनका बेटा अंशू खटीक खेत की ओर जा रहा था। इसी दौरान वह गोल्डी उर्फ तरुण के घर के सामने से निकला। पुरानी रंजिश के चलते दोनों के बीच विवाद हुआ। आरोप है कि कहासुनी बढ़ने पर गोल्डी उर्फ तरुण ने अवैध कट्टे से अंशू पर गोली चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना की और गोल्डी उर्फ तरुण व मतई जाटव के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने प्रत्यक्षदर्शी गवाहों, चिकित्सकीय रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध किए। न्यायालय ने गोल्डी उर्फ तरुण को दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं 12 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं सह-आरोपी मतई जाटव के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर उसे दोष मुक्त कर दिया गया।
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