भिण्ड, 28 फरवरी। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश हिमांशु कौशल की अदालत ने लूट के आरोपी हीरा खान पुत्र जमालुद्दीन खान निवासी संतोष नगर बीटीआई रोड भिण्ड को सात साल के कारावास एवं तीन हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार है कि एक फरवरी 2022 को फरियादिया संगीता ओझा अपने पुत्र देवराज के साथ स्कूटी पर बैठकर दंदरौआ से वापस लौट रही थी, शाम 4:30 बजे जैसे ही वह भदौरिया क्रेशर के पास पहुंची तो काले रंग की मोटर साइकिल पर दो लोग आए और उसके कंधे में टंगे काले रंग के हैण्ड बैग जिसमें 4 हजार रुपए नगद, रियलमी कंपनी का मोबाइल, भारतीय स्टेट बैंक के दो एटीएम कार्ड, मर्चेन्ट बैंक का एक एटीएम कार्ड, कर्नाटका बैंक का एक एटीएम कार्ड और उसका आधार कार्ड एवं बिजली का बिल आदि सामान रखा था को झपट्टा मारकर लूट कर ले गए। फरियादिया के लड़के ने काफी दूर तक अपनी स्कूटी से उन लोगों का पीछा किया, लेकिन वह लोग भिण्ड की तरफ भाग गए। फरियादिया ने अपने लड़के देवराज के साथ थाना मेहगांव उक्त घटना की शिकायत की थी, जिस पर अपराध क्र.33/22 पर धारा 392 भादंवि एवं 11/13 मप्र डकैती व्यपहरण क्षेत्र अधिनियम के तहत दर्ज हुई थी। विवेचना के दौरान आरोपीगण हीरा खान एवं इमरान उर्फ इस्माइल खान को न्यायालय के आदेश से न्यायालय में ही फॉर्मल गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के उपरांत आरोपियों ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया था कि उक्त दिनांक को उन्होंने भारौली तिराहे पर भी एक महिला से मंगलसूत्र लूट था एवं तीन फरवरी 2022 को सम्राट होटल के सामने एक महिला से सोने का मंगलसूत्र एवं सोने की चेन छीनी थी, जो उन्होंने अपने घर में छिपा कर रख दी हैं। पुलिस ने आरोपीगण द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उनको घर ले जाकर फरियादिया से छीना गया काले रंग का हैण्डबैग, रियलमी कंपनी का मोबाइल, भारतीय स्टेट बैंक के दो एटीएम कार्ड, मर्चेंट बैंक का एक एटीएम कार्ड, कर्नाटका बैंक का एटीएम कार्ड, उसका आधार कार्ड एवं बिजली के बिल को जब्त किया था। पुलिस ने आरोपीगण से जब्त सामान की पहचान फरियादिया से कराई थी तो उसने अपने सामान को पहचान लिया था। अभियोजन की ओर से न्यायालय में 13 साक्षियों को परीक्षण कराया था।
Monday, April 6
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