– न्यायालय ने 30 हजार रुपए अर्थदण्ड भी लगाया
भिण्ड, 27 फरवरी.मनीष दुबे। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मेहगांव जिला भिण्ड की अदालत ने भाई की नाबालिग साली को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी कैलाश बाल्मीक उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम गुलियारपुरा बेहड़ थाना गोरमी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 30 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अनीष शर्मा ने की।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी योगेश गर्ग के अनुसार घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि 12 अक्टूबर 2019 को अभियोक्त्री के पिता ने थाना गोरमी में शिकायत कि 22 अगस्त 2019 को उसकी बड़ी पुत्री को बच्चा हुआ था, तो उसने उसके सहयोग के लिए अपनी छोटी पुत्री अभियोक्त्री उम्र 14 वर्ष को उसके घर भेज दिया था। 20 सितंबर 2019 को वह अभियोक्त्री को लेने के लिए गया तो उसकी बड़ी लडकी ने बताया कि अभियोक्त्री 17 सितंबर 2019 को सुबह करीब 10 बजे बिना बताए कहीं चली गई है, फिर उसने व उसकी लड़की के परिवार वालों ने आस-पास व रिश्तेदारियों में काफी तलाश किया, किन्तु अभियोक्त्री नहीं मिली। उसे उसकी लड़की के जेठ कैलाश पर अभियोक्त्री को बहला फुसलाकर ले जाने का संदेह है एवं अभियोक्त्री के पिता की उक्त सूचना पर से थाना गोरमी द्वारा संदेही कैलाश बाल्मीक के विरुद्ध अपराध क्र.311/2019 अंतर्गत धारा 363 भादंसं पंजीबद्ध कर गुमशुदगी क्र.20/2019 लेखबद्ध कर प्रकरण अनुसंधान में लिया गया। उक्त कथनों के आधार पर धारा 363, 366 भादंवि, 6 पास्को ऐक्ट के तहत अनुसंधान कार्रवाई पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर विचारण पश्चात आरोपी कैलाश बाल्मीक को धारा 363, 366 भादंवि, 6 पाक्सो अधिनियम में 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 30 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।


