भिण्ड, 21 फरवरी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट लहार राकेश बंसल की अदालत ने पास्को एक्ट के मामले में आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई तथा दो अन्य दो आरोपियों को दोषमुक्त किया गया।
अपरलोक अभियोजक शिवकुमार त्रिपाठी के अनुसार दबोह थाना में 16 मई 2024 को फरियादी पुनू कुशवाह ने शिकायत की कि मेरी बेटी को जगदीश शाक्य निवासी कुंवरपुरा का बहला फुसलाकर ले गया है। जिस पर प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया और एक जून 2024 को अभियोक्त्री को दस्तयाब करके उसका विधिवत मेडिकल करवाकर पिता को सुपुर्द किया गया। मेडिकल रिपोर्ट में अभियोक्त्री के साथ दुष्कर्म होना पाया गया, जिस पर आरोपी को पकड़कर दाखिले हवालात किया गया। विवेचना उपरांत मामला न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर गवाह, सबूतों एवं अपरलोक अभियोजक शिवकुमार त्रिपाठी की दलीलों पर विशेष सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को 20 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगताया जाएगा।
Monday, April 6
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