भिण्ड, 19 फरवरी। सत्र न्यायालय भिण्ड ने लगुन फलदान कार्यक्रम में कट्टे से हर्ष फायर में गोली लगने से घायल विशाखा के आरोपी श्रीचंद गोयल को 5 वर्ष की सजा व जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक जेपी दीक्षित ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 20 अप्रैल 2024 को शाम 4 बजे नारायण सिंह का पुरा नुन्हाटा में छक्कीलाल जाटव के घर पर उसके लड़के का लगुन फलदान चल रहा था। फरियादी सुदेश कुमार अपनी पुत्री विशाखा के साथ भांजी निशा के लगुन फलदान के कार्यक्रम में आए हुए थे, तभी छक्कीलाल के बड़े भाई रामचरण सिंह के लड़के श्रीचन्द्र गोयल ने 315 बोर के देसी कट्टे से यह जानते हुए भी गोली चलाई कि किसी को भी गोली लग सकती है। गोली वहां बैठी फरियादी की पुत्री विशाखा के दाहिने पैर में घुटने के पास लगी, इस घटना की शिकायत थाना ऊमरी में फरियादी सुदेश कुमार जाटव निवासी ग्राम किल्ली सुल्तानपुर थाना बसरेहर जिला इटावा उप्र द्वारा की गई। जिस पर से अपराध क्र.100/2024 पर धारा 308 भादंवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी पक्ष के कथन लेख किए गए, आरोपी श्रीचंद्र गोयल से 315 बोर का कट्टा, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया तथा मौके से चला हुआ कारतूस भी बरामद किया गया, जिन्हें जांच हेतु एफएसएल सागर भेजा गया। संपूर्ण विवेचना के पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कि जाने पर विचारण सत्र न्यायालय भिण्ड में किया गया। इसमें साक्षी सुदेश कुमार जाटव, विशाखा गोयल, राकेश कुमार जाटव, रामशंकर जाटव, अन्य, डॉक्टर, पुलिस आदि साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए। न्यायालय ने साक्षीगण के कथनों के आधार पर आरोपी श्रीचंद पुत्र रामचरण गोयल उम्र 51 वर्ष निवासी ग्राम नारायण सिंह का पुरा नुन्हाटा के विरुद्ध धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध सिद्ध न पाकर उसके द्वारा कट्टे से लापरवाही पूर्वक गोली मारने से घायल विशाखा गोयल के आई चोट व अस्थि भंग होने के कारण धारा 326 भारतीय दंड विधान के तहत दोषी मानकर 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत 2 वर्ष का सश्रम कारावास, दो हजार रुपए अर्थदंड एवं धारा 27 आयुध अधिनियम में 3 वर्ष का सश्रम कारावास और तीन हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। आरोपी श्रीचंद को सजा वारंट बनाकर उपजेल मेहगांव सजा भुगतने हेतु भेजा गया है।
Monday, April 6
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