भिण्ड, 12 फरवरी। विशेष न्यायाधीश (डकैती) गोहद जिला भिण्ड की अदालत ने हत्या के मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से सहमत होते हुए अभियुक्तगण रिंकू पुत्र सुरेश उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम बिलारा जिला ग्वालियर, जमुना प्रसाद पुत्र हरीशंकर उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम जोगियन का पुरा थाना गोहद जिला भिण्ड, मोहन पुत्र कालीचरण उम्र 21 वर्ष निवासी छारी पेट्रोल पम्प के पास गणेशपुरा मुरार जिला ग्वालियर एवं दीपू उर्फ देवांश पुत्र राजकुमार उम्र 21 वर्ष निवसी तोपखाना जालौन, उप्र, हाल पुरानी कचहरी मुरार जिला ग्वालियर को धारा 302, 120बी भादंवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं एक-एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण का संचालन प्रभारी उपनिदेशक अभियोजन भिण्ड अरविन्द श्रीवास्तव के निर्देशन में विशेष लोक अभियोजक गोहद रीतेश गोयल ने किया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि फरियादी शिवराज ने थाना गोहद में सूचना दी कि 15 अगस्त 2023 को रात्रि 9-10 बजे खाना खाकर वह तथा उसकी पत्नी कल्पना बच्चों सहित अपने मकान के कमरे में सोए थे, उसकी मां कलावती बगल से टीन शेड की झोपड़ी में सोई थी तथा पिता भगवती प्रसाद मकान के सामने बने भुमिया बाबा के थान के पास चारपाई डाल कर सोए थे, रात्रि करीब 12 बजे घर के बाहर हल्ला व धम्म की आवाज सुनाई दी, तब आवाज सुनकर उसने जाकर देखा तो दो आदमी नहर की पटरी वाली सड़क पर भागते हुए दिखे, जिसमें एक आदमी सफेद बनियान व एक सफेद शर्ट पहने था, उम्र करीबन 40-45 साल की होगी, उसने आवाज दी कौन है, दोनों आदमी भाग गए, फिर उसने पिता भगवती प्रसाद को जाकर देखा तथा पिता को आवाज देकर बुलाया, पिता जी नहीं बोले, पिता भगवती प्रसाद के सिर में चोट होकर खून निकल रहा था तथा बांए हाथ की कोहनी के पास से हाथ टूटा था, पिताजी बेहोशी हालात में थे, फिर उसने पत्नी कल्पना व मां कलावती को बताया व चाची वंदना को आवाज देकर बुलाया, चाची वंदना व चाचा जमुना प्रसाद आ गए, उन्होंने पिता भगवती प्रसाद को देखा फिर उसने बहनोई रवि व डायल 100 गाड़ी को सूचना दी, उसके बाद उसकी बहन तथा बहनोई आ गए व 100 नंबर गाड़ी भी आ गई, फिर वह तथा उसके चाचा जमुनाप्रसाद व बहनोई रवि डायल 100 गाड़ी से भगवती प्रसाद को बेहोशी की हालत में लेकर अस्पताल गए थे, जहां पर डॉक्टर ने भगवती प्रसाद को मृत होना बताया। मृतक की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सिर व हाथ में चोट पहुंचाकर हत्या कर दी है, पिता भगवती प्रसाद की लाश अस्पताल गोहद में रखी है, आरक्षी केन्द्र गोहद में अपराध पंजीबद्ध किया गया, विवेचना के दौरान मृतक भगवती प्रसाद का शव परीक्षण करवाया गया, घटना स्थल से खून आलूदा व सादी मिट्टी जब्त की गई, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए, घटना स्थल का निरीक्षण किया गया, विवेचना के दौरान मृतक भगवती प्रसाद के छोटे भाई जमुना प्रसाद से जो घटना स्थल के पास ही सो रहा था से पूछताछ करने पर उसने सह अभियुक्तगण से मिलकर भगवती प्रसाद की हत्या करने की योजना बनाई और योजना अनुसार भगवती प्रसाद की हत्या कारित की है, उक्त मेमोरेंडम के आधार पर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया, उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर जब्ती की कार्रवाई की गई, अभियुक्तगण की सीडीआर कलेक्ट की गई जिसमें सभी आरोपीगण की उपस्थित घटना स्थल पर पाई गई और उनके द्वारा कई बार घटना दिनांक को आपस में बातचीत होना पाया गया तथा संपूर्ण अनुसंधान पश्चात अभियुक्तगण द्वारा ही अपराध कारित करना पाया जाकर एवं विवेचना के पश्चात अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना गोहद के अपराध क्र.329/23 धारा 302, 120बी, 34 भादंवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
Monday, April 6
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