भिण्ड, 05 फरवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला भिण्ड की अदालत ने प्रकरण क्र. 2175/2022 में मारपीट करने वाले आरोपी पवन सिंह उम्र 25 वर्ष एवं विपिन उर्फ यीशू उम्र 24 वर्ष पुत्रगण रामकरन बघेल निवासी ग्राम साहिबे का पुरा जौरी अहीर थाना फूप को धारा 325/34 भादंसं में 6-6 माह के सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर प्रकरण की पैरवी कर रहीं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ममता यादव के अनुसार अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि 31 मार्च 2022 के रात के करीब 8 बजे फरियादी विकास सिंह यादव बच्चों के झगड़े का उलाहना देने पवन बघेल के पास गया, वह उसे पप्पू बघेल के मकान के सामने गली में मिला, उसने कहा तो इसी बात पर पवन बघेल व यीशू बघेल उसे गालियां देने लगे। उसने गाली देने से मना किया तभी पवन ने उसे कुल्हाड़ी मारी जो सिर में लगी व यीशू ने फावड़ा मारा एवं मारपीट की। मौके पर भारत सिंह व मनोज आ गए जिन्होंनें घटना देखी व उसे बचाया। अभियुक्तगण जाते-जाते बोल रहे थे कि आइंदा बच्चों की शिकायत उससे की तो जान से खत्म कर देंगें। फरियादी द्वारा घटना की सूचना आरक्षी केन्द्र फूप में दी गई।
Tuesday, September 29
BREAKING
- गौरी किनारा मन्दिर में सोशल ग्रुप अजितनाथ ने की प्रभावना
- नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शानदार आगाज
- टीईटी परीक्षा को लेकर शिक्षकों का फूटा गुस्सा, कलेक्टर पर किया प्रदर्शन
- लला जैन के जूता गोदाम में लगी ,आग लाखों का नुकसान
- सड़क या गांव में आवारा घूम रहे गौवंश को नजदीकी गौशाला में भेजें : सीईओ
- गौरी सरोवर पर लगी बड़ी स्क्रीन पर छात्रों ने देखा राहुल गांधी का ‘छात्रों की गूंज कार्यक्रम
- नीम करौली बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म देखेंगे भिण्ड, ग्वालियर और मुरैना जिले के संत
- शिविर में 364 आवेदन हुए प्राप्त, 328 का मौके पर हुआ निराकरण

