सागर, 05 फरवरी। अपर सत्र न्यायाधीश जिला सागर प्रशांत कुमार सक्सेना की अदालत ने थाना राहतगढ़ के सीहोरा चौकी अंतर्गत ग्राम टेहरा टेहरी में अपनी पत्नी सदारानी साहू की गला काटकर हत्या करने वाले आरोपी खूबे उर्फ खूबचंद को धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता 2023 में आजीवन सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
प्रकरण की पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक दीपक कुमार जैन के अनुसार मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि 27 नवंबर 2024 को ग्राम टेहरा टेहरी के कोटवार अनुज अठया ने थाना राहतगढ़ में सूचना दी कि ग्राम की निवासी सदारानी साहू उम्र 65 वर्ष की गला काटकर हत्या कर दी गई है। थाने पर पदस्थ उपनिरीक्षक रामअवतार धाकड़ सूचना पर घटना स्थल टेहरा टेहरी पहुंचे जहां मृतिका के पुत्र डालचंद ने रिपोर्ट लेख कराई कि वह अपने परिवार के साथ घर पर रहता है। 26 नवंबर 2024 को वह खेत पर गया था रात में उसके घर भजन का कार्यक्रम था। 27 नवंबर 2024 को रात एक बजे जब वह कार्यक्रम समाप्त होने के बाद घर पर आया तो परिवार के सभी लोग घर पर सो रहे थे, सुबह उसकी लड़की राजकुमारी ने बताया कि आंगन में मां सदारानी का धड़ पड़ा हुआ है एवं सिर नहीं है, आस-पास देखा तो तलाश करने पर ज्वाला माई माता के मन्दिर के पास स्थित पेड़ पर सिर रखा मिला था। पिता खूबचंद मां सदारानी के चरित्र पर शंका करते थे, उसे संदेह है कि उसके पिता खूबचंद ने धारदार हथियार से मां सदारानी का गला काटकर हत्या कर दी है तथा घर से भाग गए हैं। उक्त आधार पर देहाती नालसी पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। साक्षियेां के कथन लेखबद्ध किए गए, आरोपी खूबचंद को गिरफतार किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। प्रकरण में साक्षियों के कथनों के अतिरिक्त चिकित्सीय साक्ष्य तथा अन्य साक्ष्य के आधार पर विचारण उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश जिला सागर प्रशांत कुमार सक्सेना ने आरोपी को उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।
Tuesday, June 23
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