भिण्ड, 31 जनवरी। मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड की अदालत ने अवैध शराब की 1500 पेटी रखने वाले आरोपी को 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शिवकुमार शर्मा नेे बताया कि 10 नवंबर 2022 को थाना मेहगांव के कार्यवाहक सहायक उपनिरीक्षक रामप्रसाद ने रात्रि गस्ती के दौरान मुखबिर की सूचना मिली कि ट्रक क्र. एम.पी.07 एच.बी.4305 गोरमी की तरफ जा रहा है, जिसे गस्ती दल ने मौके पर जाकर रोककर चैक किया। चैकिंग के दौरान उक्त ट्रक में देशी प्लेन मदिरा की 1500 पेटी मिलीं जिसकी कीमत लगभग 90 लाख रुपए ट्रक चालक राज उर्फ ऋषि शर्मा पुत्र बासदेव शर्मा निवासी गोरमी से बरामद की गई। उक्त चालक से शराब के संबंध में दस्तावेज मागने पर नहीं होना बताया। आरोपी चालक के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
Tuesday, April 7
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