भिण्ड, 29 जनवरी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) गोहद जिला भिण्ड के न्यायालय ने 10-10 साल की दो अबोध बालिकाओं के साथ कुकर्म करने वाले आरोपी बच्चू उर्फ वचन जाटव उम्र 54 वर्ष निवासी समता नगर लोड़ी माता मंदिर के पास मालनपुर को धारा 65(2) (दो शीर्ष) बीएनएस एवं धारा 5एम/6 (दो शीर्ष) पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन के लिए) एवं दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण का संचालन प्रभारी उपनिदेशक अभियोजन भिण्ड अरविंद श्रीवास्तव के निर्देशन में विशेष लोक अभियोजक गोहद शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने किया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादिया ने पीड़ित बालिकाओं के साथ थाना मालनपुर पहुंचकर शिकायत की कि 29 अगस्त 2024 को शाम 5 बजे मैं अपने घर के बाहर दरवाजे पर बैठी थी। मेरी पुत्री पीड़िता क्र.एक गली में बच्चों के साथ खेल रही थी। हमारे मोहल्ले के बच्चू बाबा पीड़िता क्र.एक को दस का नोट दिखाकर बुला रहे थे तो पीड़िता भागकर मेरे पास आई, तो मैंने पीड़िता से पूछा कि क्या हुआ तो पीड़िता ने बताया कि मम्मी मैं, पीड़िता का भाई और पीड़िता क्र.02 26 अगस्त 2024 को जन्माष्टमी के दिन लगभग शाम सात बजे माता मंदिर के पास मटकी फोड़ना देखने गए थे, वहीं पर बाबा बच्चू जाटव आ गए मुझे व पीड़िता क्र.02 को हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर ले गए। आरोपी बच्चू बाबा ने कमरे के अंदर दोनों पीड़िताओं के साथ कुकर्म किया और हम दोनों ने कहा कि हमें घर जाने दो हमारी मम्मी हल्ला करेंगी तो बाबा ने हमें पांच रुपए का सिक्का दिया और कहा तुम दोनों रोज आया करना दस रुपए दूंगा और कहा कि घर में किसी को बताया तो तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। इसलिए मैंने घर पर नहीं बताया। फरियादिया ने उक्त घटना के संबंध में थाना मालनपुर में रिपोर्ट लेख कराई, रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया और संपूर्ण विवेचना उपरांत अंतर्गत धारा 65(2), 137(2), 126(2), 351(3) बीएनएस, 5एम/6 पॉक्सो एक्ट का पाया जाने पर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से सहमत होकर अभियुक्त बच्चू उर्फ वचन जाटव उपरोक्त सजा से दण्डित किया है।
Sunday, June 21
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