भिण्ड, 29 जनवरी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला भिण्ड की अदालत ने बरोही थाने के प्रकरण क्र. 2720/2021, धारा 25-1बी-ए में अवैध हथियार रखने वाले आरोपी को 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शिवकुमार शर्मा के अनुसार प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि 19 दिसंबर 2021 को थाना बरोही के सहायक उपनिरीक्षक बृजेश सिंह कुशवाह का मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति लाड़मपुरा तिराहे पर अवैध हथियार लिए वारदात करने की नियत से खड़ा है। उक्त सूचना से हमराह फोर्स एवं मोबाइल पर थाना प्रभारी को अवगत कराकर उनके निर्देश से मौके पर पहुंचे तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे हमराह फोर्स की मदद से घेरकर पकड़ा। नाम पूछने पर उसने अपना नाम लालू उर्फ लालबहादुर शर्मा पुत्र सुरेश शर्मा निवासी गढ़ी, थाना मेहगांव जिला भिण्ड का होना बताया। उस व्यक्ति की जामा तलाशी ली गई तो कमर में बांई तरफ पेंट के नीचे 315 बोर का कट्टा हाथ का बना हुआ खुर्से मिला था। जिसे खोलकर चैक करने पर उसके चेंबर में एक जिंदा राउण्ड लगा था। कट्टा व राउण्ड के संबंध में वैध लाईसेंस चाहा तो कोई लाईसेंस न होना बताया। आरोपी का अपराध आयुध अधिनियम के तहत दण्डनीय होने से एफआईआर लेखबद्ध कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
Tuesday, April 7
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