भिण्ड, 24 जनवरी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि ऐसे उपभोक्ता जो अपने आवासीय परिसर में रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, पेइंग गेस्ट, प्राइवेट होस्टल या अन्य व्यवसायिक गतिविधियों जैसे कोचिंग क्लासेस, ब्यूटी पार्लर आदि चलाते हैं, उन्हें कंपनी ने सलाह दी है कि वे मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सरल संयोजन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर अपने प्रयोजन को घरेलू से गैर घरेलू (व्यवसायिक) श्रेणी में परिवर्तित करवा लें।
कंपनी ने उपभोक्ताओं से यह भी अपील की है कि उपभोक्ता ने जिस प्रयोजन के लिए कनेक्शन लिया है, उसी के अनुसार विद्युत का उपभोग करें। उदाहरण के लिए यदि किसी उपभोक्ता ने घरेलू (लाइट और फैन) का कनेक्शन लिया है तो वे केवल उस परिसर को निवास के रूप में उपयोग करें। कंपनी ने कहा है कि सघन चैकिंग अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि आवासीय परिसर में संचालित की जा रही है तो ऐसी गतिविधियों को गैर घरेलू प्रयोजन में माना जाएगा और संबंधित दोषी उपभोक्ता से जुर्माना वसूल किया जाएगा। उपभोक्ताओं से अपील है कि वे अपने कनेक्शन की जांच करा लें और जिस प्रयोजन के लिए कनेक्शन लिया गया है उसी के अनुसार सही संयोजित विद्युत भार को दर्शाते हुए बिजली कंपनी के सरल संयोजन पोर्टल पर जाकर अपने कनेक्शन प्रयोजन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर संबंधित टैरिफ श्रेणी में परिवर्तित करा लें।
Tuesday, September 29
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