– 26 करोड़ 77 लाख 41 हजार मूल राशि हुई जमा, 17 करोड़ 23 लाख 11 हजार का सरचार्ज हुआ माफ
भिण्ड, 21 जनवरी। मप्र सरकार की समाधान योजना 2025-26 के प्रथम चरण की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। बकायादार उपभोक्ताओं की सतत भागीदारी से समाधान योजना 2025-26 में शामिल होकर लाखों बकायादार उपभोक्ताओं ने सौ फीसदी तक छूट का लाभ लिया।
कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि तीन माह से अधिक के बकायादार उपभोक्ता योजना के प्रथम चरण में शामिल होकर अपना बकाया बिल एकमुश्त जमा करके 100 फीसदी तक सरचार्ज माफी का लाभ उठा सकते हैं। मप्र सरकार की समाधान योजना 2025-26 के प्रथम चरण में अब तक मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भिण्ड के 25 हजार 703 बकायादार उपभोक्ताओं ने अपना पंजीयन कराकर लाभ लिया है। कंपनी भिण्ड के खाते में 26 करोड़ 77 लाख 41 हजार से अधिक की मूल राशि जमा हुई है, जबकि 17 करोड़ 23 लाख 11 हजार रूपए का सरचार्ज माफ किया गया है।
मप्र सरकार की समाधान योजना 2025-26 के लागू होने से ऐसे अनेक उपभोक्ता हैं जो बकाया बिल जमा कर रहे हैं और एकमुश्त बकाया राशि जमा करने पर अधिकतम छूट का लाभ ले रहे हैं। यह योजना उन बकायादार उपभोक्ताओं के लिए वरदान बनी है जो सरचार्ज के कारण मूलधन राशि जमा नहीं कर पा रहे थे। अब उन्हें समाधान योजना के प्रथम चरण में सरचार्ज में 60 से लेकर 100 प्रतिशत तक छूट के साथ एकमुश्त अथवा किस्तों में भुगतान करने का भी विकल्प मिल रहा है।
समाधान योजना 2025-26 का उद्देश्य 3 माह से अधिक अवधि के उपभोक्ताओं को बकाया विलंबित भुगतान के सरचार्ज पर छूट प्रदान करना है। यह योजना जल्दी आएं, एकमुश्त भुगतान कर ज्यादा लाभ पाएं के सिद्धांत पर आधारित है। इस योजना में उपभोक्ता को प्रथम चरण में एकमुश्त भुगतान करने पर सबसे अधिक लाभ हो रहा है, जबकि द्वितीय चरण के दौरान छूट का प्रतिशत क्रमश: कुछ कम हो जाएगा। यह योजना दो चरणों में प्रारंभ होकर प्रथम चरण की शुरुआत 3 नवंबर से हुई जो 31 जनवरी तक चलेगी। इसमें बकाया बिल एकमुश्त जमा करने पर 60 से लेकर 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ किया जा रहा। इसके बाद द्वितीय और अंतिम चरण शुरू होगा जो कि एक से 28 फरवरी तक चलेगा, दूसरे चरण में 50 से 90 फीसदी तक सरचार्ज माफ किया जाएगा। समाधान योजना 2025-26 का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल हेतु पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। कंपनी के उपाय एप एवं कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) तथा एमपी ऑनलाइन पर भी पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है। पंजीयन के दौरान अलग-अलग उपभोक्ता श्रेणी के लिए पंजीयन राशि निर्धारित की गई है। घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत तथा गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान कर पंजीयन कराकर योजना में शामिल होकर लाभ उठा सकते हैं। विस्तृत विवरण तीनों कंपनियों की वेबसाइटों पर भी देखा जा सकता है साथ ही विद्युत वितरण केन्द्र में पहुंचकर भी योजना के संबंध में जानकारी ले सकते हैं।

