– न्यायालय ने 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया
ग्वालियर, 19 जनवरी। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्वालियर निशांत मिश्रा की अदालत ने नगर निगम ग्वालियर के आवेदन पर अवैध कॉलोनी काटने वाले आरोपी आरोपी त्रिलोकचन्द्र पुत्र बाबूलाल किरार उम्र 58 वर्ष निवासी विनय नगर सेक्टर-2, थाना बहोड़ापुर जिला ग्वालियर को मप्र नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292-ग में तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे एडीपीओ अजय कुमार शर्मा प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि आयुक्त नगर निगम ग्वालियर के कार्यालय से भवन अधिकारी अजयपाल सिंह जादौन ने आरक्षी केन्द्र बहोड़ापुर के प्रभारी को एक पत्र 26 जनवरी 2014 को इस आशय का प्रेषित किया कि विनय नगर सेक्टर-2 के ग्राम आउखाना के सर्वे क्र.419, 422, 423, 424, 441 एवं 454 की भूमियों ग्वालियर विकास प्राधिकरण की विनय नगर सेक्टर-2 की योजना के अंतर्गत होने के बावजूद भी त्रिलोकचन्द्र किरार एवं अन्य लोगों द्वारा उक्त भूमियों पर अवैध कॉलोनी का निर्माण कर प्लाटों का विक्रय किया गया है, जिस संबंध में नगर निगम द्वारा विधिवत नोटिस भी जारी किए गए है। फरियादी द्वारा प्रेषित आवेदन के आधार पर आरक्षी केन्द्र बहोड़ापुर में अपराध क्र.492/2014 अंतर्गत धारा 292-ग मप्र नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अधीन एफआईआर लेखबद्ध कर मामले में अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान में साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर संपूर्ण अनुसंधान कार्रवाई पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। संपूर्ण विचारण के दौरान शासन की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्षी एवं प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोपी त्रिलोकचन्द्र किरार को दण्डित कर अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में अभियुक्त नौ माह का साधारण कारावास से दण्डित किया गया।


