भिण्ड, 15 जनवरी। मप्र नगर पालिका निगम अधिनियम के अधीन महापौर/ अध्यक्ष, तथा पार्षद निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2020 है। भोपाल 29 अक्टूबर 2020 द्वारा निर्वाचन के लिऐ लड़ रहे प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन की तारीख से और निर्वाचन की घोषणा होने की तारीख, जिसमें दोनों तारीखें सम्मिलित हैं, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत किए गए निर्वाचन संबंधी समस्त व्यय का अंतिम लेखा निर्वाचन परिणाम घोषित होने के 30 दिवस के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करने के निर्देश हैं।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी किरोड़ीलाल मीणा ने स्थानीय निर्वाचन भिण्ड ने उक्त निर्देशों के क्रम में नगर परिषद मेहगांव, आलमपुर व लहार उपनिर्वाचन वर्ष 2025 उत्तरार्ध हेतु निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन व्ययों का अंतिम लेखा निर्वाचन व्ययों का दिन प्रतिदिन का लेखा रखने के लिए निर्धारित रजिस्टर, निर्वाचन व्ययों का सार विवरण (अनुसूची 1 से लगायत 9 तक), निर्वाचन व्ययों के लेखे के साथ दिया जाने वाला शपथ पत्र, निर्वाचन के दौरान हुए व्यय के प्रमाणित बिल व व्हाउचर अभिलेखों के साथ जिला पेंशन कार्यालय भिण्ड में 29 जनवरी को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किए जाने हेतु सूचित किया है।
Monday, September 28
BREAKING
- गौरी किनारा मन्दिर में सोशल ग्रुप अजितनाथ ने की प्रभावना
- नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शानदार आगाज
- टीईटी परीक्षा को लेकर शिक्षकों का फूटा गुस्सा, कलेक्टर पर किया प्रदर्शन
- लला जैन के जूता गोदाम में लगी ,आग लाखों का नुकसान
- सड़क या गांव में आवारा घूम रहे गौवंश को नजदीकी गौशाला में भेजें : सीईओ
- गौरी सरोवर पर लगी बड़ी स्क्रीन पर छात्रों ने देखा राहुल गांधी का ‘छात्रों की गूंज कार्यक्रम
- नीम करौली बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म देखेंगे भिण्ड, ग्वालियर और मुरैना जिले के संत
- शिविर में 364 आवेदन हुए प्राप्त, 328 का मौके पर हुआ निराकरण

