भिण्ड, 08 जनवरी। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड के न्यायालय ने चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज हत्या के मामले में आरोपी रामशंकर, बलराम एवं रामभजन उर्फ बंटी को धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा एवं 11-11 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण की पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार मित्तल ने की।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी केपी यादव ने के अनुसार फरियादी अरूण कुशवाह ने एक जून 2020 को थाना देहात में इस आशय की शिकायत की कि उसकी ताई अंगूरी देवी मृत्यु होने पर कन्या भोज का कार्यक्रम ताऊ हरिसिंह के घर पर चल रहा था, उसके पिताजी मुकेश कुशवाह तथा रिश्तेदार प्रवीण कुशवाह निवासी कीरतपुरा, ताऊ के घर के बाहर मढईया में बैठे थे। दोपहर 2 बजे गांव के रामशंकर कुशवाह, बलराम कुशवाह एवं अन्य व्यक्ति कट्टे लेकर आए। रामशंकर ने उसके पिता मुकेश कुशवाह को देखकर कहा कि तुझे जिन्दा नहीं छोड़ेंगे और रामशंकर अधिया बंदूक से उसके पिता पर फायर किया, गोली उसके पिता की छाती में लगी, साथ में आए अज्ञात व्यक्ति ने भी कट्टे से फायर किया जो फिर पिता को लगी तथा बलिराम ने कट्टे से फायर किया जो प्रवीण को लगी, दोनों वही मौके पर जमीन पर गिर पड़े। बंदूक चलने की आवाज सुनकर उसकी मम्मी मीरा देवी दौड़कर बचाने गई तो रामशंकर बोला कि बीच में आई तो तूझे भी गोली मार दूगा। रामशंकर कुशवाह, उसका भाई बलिराम तथा एक अन्य व्यक्ति गांव से होते हुए पैदल पुल की तरफ भाग गए। गोली लगने से उसके पिता मुकेश कुशवाह तथा रिश्तेदार प्रवीण कुशवाह की मृत्यु हो गई। उक्त घटना के आधार पर थाना देहात में अंतर्गत धारा 302, 34 भादंपि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के एपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी रामशंकर, बलराम एवं रामभजन उर्फ बंटी को धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा एवं 11-11 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
Monday, September 28
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