– विद्युत विभाग के अधिकारी-कर्मचारी कर रहे हैं डोर टू डोर संपर्क
भिण्ड, 07 जनवरी। समाधान योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं वसूली हेतु विद्युत विभाग अधिकारी/कर्मचारी एवं महिला स्टाफ द्वारा डोर टू डोर संपर्क किया जा रहा है। मप्र सरकार की समाधान योजना 2025-26 के प्रथम चरण की अवधि अब 31 जनवरी कर दी गई है, जिसको देखते हुए बुधवार को भिण्ड शहर में समाधान योजना के व्यापक प्रचार प्रसार एवं वसूली हेतु विद्युत विभाग अधिकारी/कर्मचारी, महिला स्टाफ एवं कार्यालय स्टाफ द्वारा मैदानी स्तर पर उत्तरकर बकायादार उपभोक्ताओं से डोर टू डोर संपर्क किया जा रहा है। पेम्पलेट तथा लाउड स्पीकर के माध्यम से योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। भिण्ड शहर अंतर्गत 50 हजार रुपए से अधिक बकायादार 54 उपभोक्ताओं से संपर्क किया गया तथा बकायादार उपभोक्ताओं से 7 लाख 20 हजार रुपए की वसूली की गई एवं विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 अंतर्गत 5 प्रकरण दर्ज किए गए एवं 24 बकायादार उपभोक्ताओं के कनेक्शन विच्छेदन की कार्रवाई की गई। मप्र सरकार की समाधान योजना 2025-26 के व्यापक प्रचार प्रसार एवं वसूली का अभियान भिण्ड वृत्त अंतर्गत सभी कार्यालय एवं मैदानी स्तर पर निरंतर जारी रहेगा।
समाधान योजना 2025-26 : एक नजर में
समाधान योजना 2025-26 का उद्देश्य 3 माह से अधिक अवधि के उपभोक्ताओं को बकाया विलंबित भुगतान के सरचार्ज पर छूट प्रदान करना है। यह योजना जल्दी आएं, एकमुश्त भुगतान कर ज्यादा लाभ पाएं के सिद्धांत पर आधारित है। इस योजना में उपभोक्ता को प्रथम चरण में एकमुश्त भुगतान करने पर सबसे अधिक लाभ हो रहा है जबकि द्वितीय चरण के दौरान छूट का प्रतिशत क्रमश: कुछ कम हो जाएगा। यह योजना दो चरणों में प्रारंभ होकर प्रथम चरण की शुरुआत 3 नवंबर से हुई जो 31 जनवरी तक चलेगी। इसमें बकाया बिल एकमुश्त जमा करने पर 60 से लेकर 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ किया जा रहा। इसके बाद द्वितीय और अंतिम चरण शुरू होगा जो कि एक से 28 फरवरी तक चलेगा, दूसरे चरण में 50 से 90 फीसदी तक सरचार्ज माफ किया जाएगा। समाधान योजना 2025-26 का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल हेतु पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। कंपनी के उपाय एप एवं कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) तथा एमपी ऑनलाइन पर भी पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है। पंजीयन के दौरान अलग-अलग उपभोक्ता श्रेणी के लिए पंजीयन राशि निर्धारित की गई है। घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत तथा गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान कर पंजीयन कराकर योजना में शामिल होकर लाभ उठा सकते हैं। विस्तृत विवरण तीनों कंपनियों की वेबसाइटों पर भी देखा जा सकता है साथ ही विद्युत वितरण केंद्र में पहुंचकर भी योजना के संबंध में जानकारी ले सकते हैं।


