भिण्ड, 26 दिसम्बर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भिण्ड ने मप्र राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र 10 दिसंबर एवं मप्र शासन वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र 15 दिसेबर में दिए गए निर्देशानुसार भिण्ड जिले में नगर पालिका/ नगर परिषद/ पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष 2025 (उत्तरार्द्ध) हेतु मतदान/ मतगणना 29 दिसंबर सोमवार को कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रयोजन से मप्र आबकारी अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भिण्ड जिले की नगर परिषद लहार के राममनोहर लोहिया वार्ड 5, नगर परिषद आलमपुर के राघव नगर वार्ड-13, नगर परिषद मेहगांव के हनुमान वार्ड 5 तथा सरपंच पद हेतु जनपद पंचायत अटेर की ग्राम पंचायत सोई और ग्राम पंचायत महापुर में (जिसमें चुनाव हो रहा है) और उसकी सीमा से लगे ग्राम पंचायतों में स्थित मदिरा दुकानों तथा नगर से निकलने वाले राज्य राजमार्ग/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ मुख्य जिला सड़क से दोनों सीमा से बाहर 3 किमी की दूरी तक में स्थित शराब दुकानें तथा जनपद पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के मामले में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा की परिधि में स्थित शराब की सभी दुकानें तथा ग्राम पंचायत के सरपंच या पंच पद के उपचुनाव के मामले में पूरी ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा में स्थित शराब की सभी दुकानें मतदान/ मतगणना दिनांक 29 दिसंबर को मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से 48 घण्टे पूर्व से मतदान समाप्ति तक मदिरा दुकानें बंद रखी जाए तथा इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित किए जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है।
Monday, September 28
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