– न्यायालय ले कुल 42 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया
भिण्ड, 24 दिसम्बर। विशेष न्यायाधीश एससी/ एसटी एक्ट जिला भिण्ड की अदालत ने थाना सिटी कोतवाली के प्रकरण क्र.100/20 एससी एटीआर में दोहरे हत्या काण्ड के सात आरोपियों को आजीवन कावारास की सजा एवं कुल 42 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
न्यायालय ने विचारण पश्चात अभियुक्त कपूरे खां पुत्र मुन्ना खां उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम कनावर को धारा 302/149 भादंसं, एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(अ) में आजीवन कारावास एवं दो-दो हजार रुपए अर्थदण्ड, आरोपी रजनू खां पुत्र नबाव खां उम्र 35 वर्ष निवासी अटेर रोड, कॉटनजीन कॉलोनी के पीछे भिण्ड को आजीवन कारावास व दो-दो हजार रुपए अर्थदण्ड, आरोपी छुटंकी पुत्र नबाव खां उम्र 45 वर्ष, निवासी कृष्ण नगर पेट्रोल पंप के पास अटेर रोड भिण्ड को आजीवन कारावास व दो-दो हजार रुपए अर्थदण्ड, आरोपिया लाड़ो बानो पत्नी कपूरे खां उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम कनावर आजीवन कारावास व दो-दो हजार रुपए अर्थदण्ड, आरोपिया मुन्नी पत्नी नबाव खां उम्र 75 वर्ष निवासी वार्ड क्र.35 कृष्ण नगर भिण्ड को आजीवन कारावास व दो-दो हजार रुपए अर्थदण्ड, आरोपिया फरजाना पत्नी छुटंकी उम्र 40 वर्ष निवासी कृष्ण नगर पेट्रोल पंप के पास अटेर रोड भिण्ड को आजीवन कारावास व दो-दो हजार रुपए अर्थदण्ड, आरोपी मोनू उर्फ हलीम खां पुत्र अजमेर खां उम्र 24 वर्ष निवासी कृष्ण नगर पेट्रोल पंप के पास अटेर रोड भिण्ड को आजीवन कारावास व दो-दो हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण की पैरवी विशेष लोक अभियोजक सबल सिंह भदौरिया ने की।
अभियोजन के अनुसार मामला इस प्रकार है कि फरियादी कपूरी जाटव ने 16 मई 2020 को थाना सिटी कोतवाली पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 15 मई की रात करीब 9 बजे वह अपने घर के दरवाजे पर बैठी थी, पास में पति विष्णु (मृतक), ननदोई रमेश, व ननद कला (मृतिका) भी खड़े थे। तब उसने आरोपी लाड़ो से कहा कि तुम्हारे पति कपूरे दिल्ली से आए हैं, उसके दरवाजे की तरफ न आए, तो लाड़ो उसे गालियां देती हुई दौड़कर अपने घर का दरवाजा बंद करके आरोपीगण लाड़ो, कपूरे, मुन्नी, रजनू व मोनू एकराय होकर अपनी छत पर चढ़ गए और उन लोगों को बुरी-बुरी गालियां देकर बोले कि आज इनको जान से खत्म कर देंगे और आरोपी पंकज नीचे कमरे से बोला कि मार डालो, इनमें से कोई नहीं बचना चाहिए, तब आरोपीगण उन लोगों को जान से मारने की नियत से ईंट, पत्थर फैंककर मारने लगे, आरोपी रजनू ने एक पत्थर मारा जो ननद कला के सिर में लगा, घाव होकर खून बहने लगा और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई, उसी समय आरोपी छुटंकी, फरजाना व विरासत दूसरी तरफ से भागते हुए आए, आरोपी छुटंकी के हाथ में चाकू था, आरोपी फरजाना लाठी लिए थी तथा आरोपी विरासत पत्थर लेकर आया और आरोपी छुटंकी ने पति विष्णु को जान से मारने की नियत से चाकू मारा जो उनको दाहिनी ओर पेट में लगा, घाव होकर खून बहने लगा और वे जमीन पर गिर गए, आरोपी फरजाना ने लाठी मारी जो ननदोई रमेश के सिर पर पीछे की तरफ लगी, चोट होकर खून निकलने लगा, आरोपी विरासत ने पत्थर फैंककर मारे जो ननदोई रमेश व पति विष्णु के शरीर में जगह-जगह लगे, मूंदी चोटें आईं, मौके पर भानजा आकाश जाटव और ननद मीरा थी जिन्होंने घटना देखी, फिर सभी आरेापी इकट्ठा होकर भाग गए। इसके पश्चात वे लोग घायल रमेश, विष्णु व कला को हाथ ठेला से लेकर जिला अस्पताल भिण्ड पहुंचे, जहां ननद कला को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, विष्णु व रमेश को भर्ती कराकर वह रिपोर्ट करने आई। उक्त सूचना पर अपराध क्र.224/2020 दर्ज किया गया।


