भिण्ड, 16 दिसम्बर। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड केएस बारिया के मार्गदर्शन में मंगलवार को सिटी ग्लोरी स्कूल में नालसा (आपदा पीड़ितों के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सेवाएं) योजना, 2010 एवं नालसा नवीन योजना, 2025 के बारें में जानकारी प्रदाय किए जाने हेतु एवं नालसा आशा इकाई के बारे में एवं एकेडमिक वल्ड स्कूल भिण्ड में नालसा नवीन योजना, 2025 के बारें में जानकारी प्रदाय किए जाने हेतु एवं नालसा (बच्चों के मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाऐं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 एवं नालसा (बच्चों के लिए बाल-अनुकूल कानूनी सेवाएं) योजना, 2024 के संबंध में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
इसी क्रम में सिटी ग्लोरी स्कूल में न्यायाधीश/ सचिव जिला प्राधिकरण भिण्ड अनुभूति गुप्ता एवं न्यायाधीश भिण्ड सत्यम देवलिया ने कार्यक्रम के माध्यम से छात्र-छात्राओं को उक्त शिविर के विषय में विस्तारपूर्वक सहज भाषा में समझाया एवं साइबर अपराधों, मोबाईल/ स्मार्ट फोन (व्हाट्सऐप, इंसटाग्राम, फेसबुक आदि) के माध्यम से होने वाले अपराधों से बचने हेतु जागरूकता प्रसारित करने के संबंध में विस्तारपूर्वक समझाया गया। बच्चों को पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत बच्चों के साथ होने वाले साइबर अपराधों जैसे- हनी ट्रैप, ऑन लाइन पीछा करना आदि के बारे में सरलतम भाषा में जानकारी दी तथा ऐसे किसी भी अपराध के संबंध में सबसे पहले अपने माता-पिता या अभिभावक को अवगत कराए तथा किसी भी अनजान नंबर से वीडियो कॉल न उठाए।
इसी कड़ी में एकेडमिक वल्ड स्कूल में न्यायाधीश भिण्ड विवेक माल एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड देवेश शर्मा ने बच्चों को बाल अधिकार अधिनियम, 2005 के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल सुरक्षा अधिकार आयोग तथा राज्य स्तर पर राज्य बाल सुरक्षा अधिकार आयोग का गठन किया गया है। दोनों सस्थाएं मुख्यत: बच्चों से संबंधित कानूनों के क्रियान्वयन तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकारों को बच्चों से संबंधित पॉलिसी पर सलाह प्रदाय करती हैं। इसके अलावा उन्होंने चाईल्ड हेल्प लाईन नं.1098 के संबंध में भी जानकारी दी।
जिला विधिक सहायता अधिकारी देवेश शर्मा ने समझाया कि यदि कोई ऐसा अपराध किसी के साथ गठित होता है तो वह संबंधित थाने की साइबर सेल में शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके साथ ही कानूनी सहायता के लिए नालसा के टोल फ्री नं.15100 या नालसा ऐप डाउनलोड कर उसपर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है एवं अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या संबंधित तहसील विधिक सेवा समिति में संपर्क किया जा सकता है। कार्यक्रम में चीफ एलएडीसी हनुमंत बौहरे, डिप्टी चीफ एलएडीसी अधिवक्ता अजय कुमार त्रिपाठी, विद्यालय के प्राचार्य प्रदीप सिंह भदौरिया, धर्मेन्द्र शर्मा, अध्यापकगण, छात्र-छात्राएं एवं पीएलही भिण्ड मनोज श्रीवास, उपेन्द्र व्यास उपस्थित रहे।
Sunday, April 12
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