– जिला निर्वाचन अधिकारी ने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर की कार्रवाई
भिण्ड, 01 दिसम्बर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य, पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही तथा वरिष्ठों के आदेश की अव्हेलना करने पर नगर परिषद रौन के सहायक ग्रेड-3 सत्येन्द्र सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी किरोड़ीलाल मीणा ने आदेश जारी कर कहा है कि नगर परिषद रौन के सहायक ग्रेड-3 सत्येन्द्र सिंह की ड्यूटी निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 हेतु विधानसभा 12-मेहगांव के मतदान केन्द्र क्र.311 के बीएलओ के साथ सहयोग करने हेतु सीएमओ नगर परिषद रौन के आदेश 18 नवंबर 2025 द्वारा लगाई गई थी। सत्येन्द्र सिंह अपने मतदान केन्द्र पर बीएलओ के सहयोग हेतु 22 नवंबर तक उपस्थित नहीं हुए। संबंधित मतदान केन्द्र के बीएलओ द्वारा कई बार मोबाइल पर संपर्क किया गया, साथ ही नगर परिषद रौन के कार्यालय द्वारा भी मोबाइल लगाने पर जबाव नहीं दिया गया। नगर परिषद रौन के कार्यालय में भी अनुपस्थित रहे और न ही कोई कार्यालय को सूचना दी गई जिससे निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में व्यवधान उत्पन्न हुआ है।
सहायक ग्रेड-3 सत्येन्द्र सिंह का उक्त कृत्य निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य, पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही तथा वरिष्ठों के आदेश की अव्हेलना होने से मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव का कार्यालय नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


