भिण्ड, 01 दिसम्बर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार 13 दिसंबर को जिला मुख्यालय भिण्ड एवं न्यायिक तहसील गोहद, लहार, मेहगांव में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उक्त नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम विधि, मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरण, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत चौक अनादरण प्रकरण, कुटुंब न्यायालय के विभिन्न प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों के अतिरिक्त बैंक ऋण वसूली एवं नगरपालिका के जलकर, संपत्तिकर तथा विद्युत अधिनियम के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का उभय पक्षों की परस्पर सहमति के आधार पर निराकरण किया जाएगा।
बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण के होंगे समझौते
महाप्रबंधक (संचा/संधा) मप्र मक्षेविविकलि भिण्ड ने बताया कि 13 दिसंबर शनिवार को नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अन्य अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा। कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 धारा 135 के अंतर्गत विद्युत चोरी के लंबित प्रकरणों एवं विशेष न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के निराकरण के लिए विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए लोक अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि धारा 135 के अंतर्गत विद्युत चोरी के बनाए गए लंबित प्रकरण एवं अदालत में लंबित प्रकरणों का निराकरण के लिए निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रकरणों में ही छूट दी जाएगी। प्रि-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छ: माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छ: माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
Sunday, April 12
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