भिण्ड, 28 नवम्बर। जिला आयुष अधिकारी पदेन औषधि निरीक्षक डॉ. नीलम कुशवाह ने बताया कि औषधि नियंत्रक एवं संचालनालय आयुष, भोपाल के निर्देशानुसार जिले में अमानक आयुर्वेदिक औषधियों के उपयोग, क्रय और विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह कार्रवाई औषधी निरीक्षक द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर की गई है।
डॉ. नीलम कुशवाह ने बताया कि 6 औषधियों को अमानक घोषित किया गया है। इन औषधियों में धनवंतरी हर्बल्ला बदी जिला सिलोन हिमाचल प्रदेश की प्रवाल पिष्टी बैच नं. पीपीएमबी-077 एवं मुक्ता शुक्ति बैच नं. एमएसबीडी-059, शर्मा जैन्यून आयुर्वेद शर्मा आयुर्वेद मन्दिर सिविल लाईंस दतिया की गिलोय सत्व बैच नं.005-1 एवं कामदुधा रस बैच नं.25117002-पी-1, डाबर इंडिया लिमिटेड साहिबाबाद उप्र की कफ कुठार रस बैच नं. एसबी-00066 एवं लक्ष्मी विलास रस (नारदीय) बैच नं. एसबी-000-65 औषधि को अमानक घोषित किया गया है। प्रयोगशाला परीक्षण में इन औषधियों को एनएसक्यू मानक के अनुरूप नहीं पाया गया है। इसके चलते इन औषधियों के निर्माण बैच नंबरों के अंतर्गत जिले में इनकी बिक्री तथा उपयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
Monday, September 28
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