भिण्ड, 27 नवम्बर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर, प्रधान जिला न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड केएस बारिया के निर्देशानुसार एवं न्यायाधीश/ सचिव अनुभूति गुप्ता के मार्गदर्शन में संविधान दिवस पर वेदांता इंटर नेशनल स्कूल भिण्ड में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड निधि नीलेश श्रीवास्तव एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी देवेश शर्मा ने छात्र-छात्राओं को संविधान दिवस के इतिहास के साथ ही संविधान के प्रमुख उपबंधों, मूल अधिकारों, मूल कर्तव्यों एवं विभिन्न जनउपयोगी कानूनों के बारें में जागरूक किया। उन्होंने भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्णित मूलभूत अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों के बारें में बच्चों को जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय संविधान हमें मुख्यत: 6 अधिकार प्रदत्त करता है तथा कुल 11 हमारे मौलिक कर्तव्य संविधान द्वारा निर्धारित किए गए हैं। अधिकार जैसे- समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार एवं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आदि आते हैं वहीं हमारे मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत मुख्यत: कर्तव्य जैसे- संविधान एवं राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान करना, भाई-चारे को बढ़ावा देना तथा वैज्ञानिक सोच को विकसित करना, पर्यावरण की रक्षा करना तथा जीव-जंतुओं के प्रति दया-भाव रखना, आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना, जीवन में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना एवं हिंसा न करना, 6 से 14 बच्चों को आवश्यक रूप से विद्यालय भेजना आदि है। अत: हम सभी को उक्त सभी अधिकारों एवं कर्तव्यों का बोध होना चाहिए, जिससे कि हम समाज में एक सशक्त, सक्षम एवं जागरूक नागरिक बनकर अपने देश को असीम प्रगति की ओर ले जाए। इसके अलावा नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु नालसा टोल फ्री नं.15100 के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में एलएडीसी अधिवक्ता भिण्ड प्रियंका शर्मा सेंथिया, विद्यालय की प्राचार्य सीमा मेहरोत्रा, अध्यापकगण निर्देश ओझा, अरविन्द सेंगर, प्रियंका चतुर्वेदी, धीरेन्द्र भदौरिया एवं विद्यालय के छात्र छात्राओं सहित पीएलव्ही भिण्ड मंजर अली उपस्थित रहे।
Saturday, April 11
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