भिण्ड, 27 नवम्बर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड ने निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य, पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही तथा वरिष्ठों के आदेश की अवहेलना करने पर अशोक कुमार मांझी, प्राथमिक शिक्षक, शा. प्राथमिक विद्यालय बड़ेरा खोड़, बीएलओ भाग संख्या 275 विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड ने आदेश जारी कर कहा है कि अशोक कुमार मांझी प्राथमिक शिक्षक शा. प्राथमिक विद्यालय बड़ेरा खोड़, बीएलओ भाग संख्या 275 विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 हेतु 16 नवंबर को गणना पत्रक ऑनलाईन करने के संबंध में आयोजित प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे और 16 से 17 नवंबर तक गणना पत्रक ऑनलाईन करने में प्रगति नहीं की गई। जिसके संबंध में दूरभाष पर संपर्क किया गया तो फोन नहीं उठाया गया। संबंधित की संस्था से जानकारी ली गई तो बताया गया कि 10 से 17 नवंबर तक बिना अनुमति के अनुपस्थित हैं, जिससे ऑनलाईन गणना पत्रक का कार्य प्रभावित हुआ है। ईआरओ मेहगांव के पत्र 17 नवंबर द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के माध्यम से जबाव चाहा गया वह अप्राप्त है।
अशोक कुमार मांझी का उक्त कृत्य निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य, पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही तथा वरिष्ठों के आदेश की अव्हेलना होने से मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र 12-मेहगांव का कार्यालय नियत किया गया है।
Monday, September 28
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