ग्वालियर, 20 नवम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर ज्योत्सना ग्रेबियल की अदालत ने आरोपी रमेश सिंह तोमर उम्र 59 वर्ष निवासी डीडी नगर वैष्णोधाम फेस 3 जिला ग्वालियर को धारा 338 में 6 माह के सश्रम कारावास और एक हजार रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 304ए में एक वर्ष सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में 20 दिवस का साधारण कारावास से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहीं एडीपीओ नेहा मिश्रा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी धीरपाल सिंह ने थाने में उपस्थित होकर शिकायत की कि वह अपनी कार से विनय प्रताप सिंह के साथ गुहीसर मौ गया था, उसके ससुर मकरंद तोमर व पत्नी सुशीला देवी एक्टिवा क्र. एम.पी.07 एस.ई 3565 से गए थे, गुहीसर से वह विनय प्रताप अपनी कार से व मकरंद अपनी पत्नी के साथ एक्टिवा से वापस ग्वालियर आ रहे थे। उसकी कार मकरंद की ऐक्टिवा के पीछे आ रही थी। गणेशपुरा से जैसे ही हाईवे पर तान्या होटल के सामने आए टोल की ओर से ट्रोला का चालक तेजी व लापरवाही से ट्रोला क्र. एम.पी.09 एच.एफ.8862 चलाकर आया और उसके ससुर की एक्टिवा में टक्कर मार दी, जिससे एक्टिवा ट्रोला में फंस गई व घसिटते हुए काफी दूर तक चले गए, जिससे मकरंद की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा सुशीला देवी के सिर, पैर व शरीर में जगह-जगह चोटे आई। इलाज हेतु उन्हें बिरला अस्पताल में ले गया। उक्त घटना पर से थाना मुरार में अपराध क्र.07/2018 पर धारा-279, 337, 304ए भादंसं के अंतर्गत पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया, जब्ती पत्रक एवं गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। साक्षीगण के कथन लिए गए। दौराने विवेचना आहत सुशीला देवी को फ्रेक्चर होने से धारा 338 भादंसं का इंजाफा किया गया। बाद विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र 14 जून 2018 को न्यायालय में पेश किया। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जब्ती पत्रक बनाया गया तथा साक्षीगण के कथन लिए गए एवं अन्य कार्रवाई के बाद विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। संपूर्ण विचारण के दौरान शासन की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्षी एवं प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोपी रमेश सिंह तोमर को न्यायालय ने उपरोक्तानुसार दण्डित किया है।
Saturday, April 11
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