भिण्ड, 13 अक्टूबर। औषधि निरीक्षक जिला भिण्ड डॉ. आकांक्षा गरुड़ ने बताया कि न्यू दीपक मेडिकल स्टोर, काव्या मेडिकल स्टोर, मान्या मेडिकल स्टोर, दिव्यांशी मेडिकल स्टोर, कृष्णा मेडिकल स्टोर, श्री मेडिसिंस सहित सात मेडिकल स्टोर्स को नोटिस जारी किए गए हैं। समयावधि में जवाब नहीं प्रेषित करने की दशा में उन पर नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।
औषधि निरीक्षक डॉ. आकांक्षा गरुड़ द्वारा समस्त औषधि विक्रेता को अध्यक्ष/ सचिव जिला केमिस्ट एसोसिएशन के माध्यम से पत्र द्वारा एडवाइसरी जारी की गई है। जिसमें ने औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के नियम 65 के अनुसार कोडीन घटक युक्त औषधियों के संधारण एवं विक्रय हेतु निर्देश जारी किए हैं। जिसमें दुकान के मुख्य स्थल पर लाइसेन्स के साथ-साथ यह चेतावनी भी प्रदर्शित की जाए कि शेड्यूल औषधियों का विक्रय नियमानुसार केवल डॉक्टर के पर्चे पर ही किया जाएगा। डॉक्टर के पर्चे पर दुकान की सील, हस्ताक्षर एवं दिनांक भी अंकित करें ताकि डॉक्टर के पर्चे पर औषधियों का दुबारा विक्रय न हो सके। कोडीन एवं कोडीन घटक युक्त दवाइयों के विक्रय हेतु नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन मप्र के निर्देशानुसार सी एण्ड एफ से होलसेलर निर्धारित मात्रा प्रति पैक साइज प्रति माह एक हजार बोतल, होलसेलर से रीटेलर निर्धारित मात्रा प्रति पैक साइज प्रति माह 50 बोतल निर्धारित की जाती है।
निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खरीदी एवं बिक्री की जरूरत पड़ने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति उसकी सूचना विभाग को सूचित करेगा। कोडीन घटक युक्त कफ सीरप का असामाजिक तत्वों एवं युवा पीढ़ी द्वारा नशे के रूप में उपयोग की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। यह आदेश इन औषधियों पर सतत् निगरानी एवं नशे के रूप में दुरुपयोग को रोकने हेतु जारी किया गया है। सभी मेडिकल संचालकों को यह निर्देशित किया है कि उपरोक्त वर्णित समस्त निर्देशों का पालन किया जाए, अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध नियमानुसार प्रकरण कायम कर निलंबन अथवा निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
Monday, April 6
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