मेहगांव/भिण्ड। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट किरोड़ीलाल मीणा ने दंदरौआ धाम में बड़ा मंगल (बुढ़वा मंगल) आयोजन के दृष्टिगत भिण्ड-मेहगांव-मालनपुर, गोरमी-मौ-सेवढ़ा, भिण्ड अमायन-मौ, गोहद झांकरी-मौ, लहार-अमायन-मौ से भारी वाहनों (दो, तीन, चार पहिया वाहनों को छोड़कर शेष समस्त वाहन) का आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है।
मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115, 116, 119 के अंतर्गत सार्वजनिक सड़क सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए लोकहित में यह आदेश जारी किया गया है। आदेश 21 से 23 सितंबर तक प्रभावशील होगा तथा इसका उल्लंघन मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 177 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय होगा। उल्लेखनीय है कि दंदरौआ धाम में बड़ा मंगल (बुढ़वा मंगल) के अवसर पर 21 से 22 सितंबर तक दो दिवसीय मेला लगेगा, जिसमें लगभग पांच लाख की संख्या में श्रद्धालुओं के एकत्रित होने की संभावना है।
Sunday, September 27
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