जिंप सीईओ ने आठ सरपंचों को दिया नोटिस, 15 को जवाब प्रस्तुत करने निर्देश
भिण्ड। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत वीरसिंह चौहान ने जनपद भिण्ड की ग्राम पंचायत मानपुरा के सरपंच ओमवीर सिंह चौहान, ग्राम पंचायत बाराकलां की सरपंच ममता बघेल, ग्राम पंचायत ऊमरी के सरपंच वीरेन्द्र सिंह यादव, ग्राम पंचायत ढोंचरा के सरपंच सुनील कुमार, ग्राम पंचायत खेरा श्यामपुरा की सरपंच प्रीति देवी, जनपद लहार की ग्राम पंचायत लपवाहा के सरपंच अरविन्द शर्मा, ग्राम पंचायत ररी की सरपंच सावित्री बाई तथा जनपद रौन की ग्राम पंचायत मेहदा की सरपंच उमा देवी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
सीईओ चौहान ने कहा है कि 11 सितंबर को भ्रमण के दौरान पाया गया कि गौवंश सड़क पर व सड़क के आसपास तथा सार्वजनिक स्थल किसानों की फसलों आदि जगह पर विचरण कर जन एवं धन की हानि हो रही है। गौवंश के सड़क पर व सड़क के आस-पास विचरण करने के कारण परिवहन आदि में असुविधा के साथ-साथ सड़कों पर दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। उक्त कृत्य आपके पदीय कर्तव्य के विपरीत होकर जनहित विरोधी है। क्यों न आपके विरुद्ध मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के अंतर्गत पद से प्रथक करने की कार्रवाई की जाए? इस संबंध में आप अपना जबाव 15 सितंबर को समक्ष में उपस्थित होकर मय साक्ष्य सहित प्रस्तुत करें, समय-सीमा जबाव प्रस्तुत न करने एवं जबाव संतोषजनक न होने पर आपके विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
भिण्ड। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत वीरसिंह चौहान ने जनपद भिण्ड की ग्राम पंचायत मानपुरा के सरपंच ओमवीर सिंह चौहान, ग्राम पंचायत बाराकलां की सरपंच ममता बघेल, ग्राम पंचायत ऊमरी के सरपंच वीरेन्द्र सिंह यादव, ग्राम पंचायत ढोंचरा के सरपंच सुनील कुमार, ग्राम पंचायत खेरा श्यामपुरा की सरपंच प्रीति देवी, जनपद लहार की ग्राम पंचायत लपवाहा के सरपंच अरविन्द शर्मा, ग्राम पंचायत ररी की सरपंच सावित्री बाई तथा जनपद रौन की ग्राम पंचायत मेहदा की सरपंच उमा देवी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
सीईओ चौहान ने कहा है कि 11 सितंबर को भ्रमण के दौरान पाया गया कि गौवंश सड़क पर व सड़क के आसपास तथा सार्वजनिक स्थल किसानों की फसलों आदि जगह पर विचरण कर जन एवं धन की हानि हो रही है। गौवंश के सड़क पर व सड़क के आस-पास विचरण करने के कारण परिवहन आदि में असुविधा के साथ-साथ सड़कों पर दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। उक्त कृत्य आपके पदीय कर्तव्य के विपरीत होकर जनहित विरोधी है। क्यों न आपके विरुद्ध मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के अंतर्गत पद से प्रथक करने की कार्रवाई की जाए? इस संबंध में आप अपना जबाव 15 सितंबर को समक्ष में उपस्थित होकर मय साक्ष्य सहित प्रस्तुत करें, समय-सीमा जबाव प्रस्तुत न करने एवं जबाव संतोषजनक न होने पर आपके विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
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