-सड़क सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए लोकहित में किया आदेश
भिण्ड,ब्यूरो। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भिण्ड ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग भिण्ड, नगर पुलिस अधीक्षक भिण्ड, प्रभारी यातायात जिला भिण्ड के सम्मिलित प्रतिवेदन पर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115, 116, 119 के अंतर्गत सड़क सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए लोकहित में, भिण्ड नगर की सीमान्तर्गत आदेशित किया है कि सुभाष चौराहा से परेड चौराहा होकर इंदिरा गांधी चौराहा मार्ग से वाणिज्यिक भारी वाहन का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित (नो-एण्ट्री) किया है तथा भारी वाहनों के प्रवेश को रोके जाने के लिए स्थाई बैरियर लगवाए जाएं।
उपरोक्त प्रतिबंधों के होते हुए भी विशेष परिस्थितियों में जिला प्रशासन द्वारा उपरोक्त के संबंध में छूट/शिथिलता संबंधी निर्णय प्रकरण विशेष में लिया जा सकेगा। उक्तादेश दिनांक 24 जुलाई 2026 से 23 अगस्त 2026 तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 177 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय होगा।


