– अंचल में संचालित हो रहे बगैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों एवं कोचिंग के खिलाफ कार्रवाई की मांग की
भिण्ड, 24 जून। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष रिंकू टिकेट ने कई स्कूल संचालकों के साथ एसडीएम नवनीत शर्मा को एक ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में रिंकू टिकेट ने बताया कि शिक्षा के स्तर सुधार हेतु मप्र शासन स्कूली शिक्षा विभाग ने इस सत्र से विद्यालयों के लिए कुछ नए मापदण्ड निर्धारित किए थे। इस कारण कई विद्यालयों ने आवेदन मान्यता हेतु नहीं किए टिकट ने बताया कि मेहगांव और गोरमी अंचल में बगैर मान्यता प्राप्त अवैध विद्यालय एवं कोचिंग संस्थान संचालित हैं, जो बच्चों के साथ खिलबाड़ कर रहे हैं। विद्यालय अपने यहां अध्ययनरत बच्चों को किसी अन्य शासकीय/अशासकीय विद्यालय में नाम अंकित कराकर प्रवेश दिलाकर प्रतिदिन उन स्कूलों में न जाना पड़े व अपने यहां विद्यालय की तरह निर्धारित यूनीफार्म में बच्चे बुलाकर 200 से 250 बच्चों को अध्यापन कार्य कराया जा रहा है। जो आरटीई की धारा 18 के तहत घोर उलंघन है। शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत 18(5) के तहत बगैर मान्यता प्राप्त अवैध विद्यालयों को तत्काल बंद करने एवं एक लाख रुपए का जुर्माना का प्रावधान है एवं ऐसी त्रुटि पुन: करने पर संचालक को दस हजार प्रतिदिन आर्थिक दण्ड लगाने का प्रावधान है। ज्ञापन के माध्यम से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने उक्त विद्यालयों सहित अंचल में संचालित हो रहे बगैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों एवं कोचिंग संस्थानो की जांच कराकर ठोस कार्रवाई की जाए। ज्ञापन देने वालों में ध्यक्ष रिंकू टिकेट, राकेश श्रीवास, वीरेन्द्र त्रिपाठी, एमएस चौहान, युदिवीर सिंह भदौरिया, शिवा शर्मा, धीरज भदौरिया, राहुल गौर आशीष गुर्जर शिवम यादव ने ज्ञापन दिया।
इनका कहना है:
”प्राइवेट स्कल एसोसिएशन ने आज ज्ञापन दिया है इसकी जांच करवाकर कार्रवाई करेंगे।”
नवनीत शर्मा, एसडीएम मेहगांव


