भिण्ड, 10 जून। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला भिण्ड की अदलात ने अवैध हथियार रखने वाले आरोपी अमोल सिंह पुत्र ज्ञानसिंह बघेल उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम खोजरा थाना नयागांव को 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी केपी यादव के अनुसार प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि सउनि विशंभर दयाल कुशवाह 10 जून 2021 को शाम 17:05 बजे हमराह फोर्स प्रधान आरक्षक केशव सिंह, आरक्षक अनिल मौर्य के साथ थाने से रवाना होकर नयागांव पहुंचे, भ्रमण के बाद रवाना होकर जखमौली तिराहा पहुंचे और वाहन चैकिंग की। दौराने वाहन चैकिंग के मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति खोड़न रोड तिराह पर हाथ में कट्टा लिए वारदात करने की नियत से बैठा है। सूचना पर उक्त स्थान पर पहुंचे तो मुखबिर के बताए हुलिया का एक व्यक्ति वाहन की लाईट के उजाले में हाथ में कट्टा लिए दिखा, जो वाहन की लाईट को देखकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे हमराही फोर्स प्रधान आरक्षक केशव सिंह व आरक्षक अनिल मौर्य की मदद से घेरकर पकड़ा, हाथ में लिए कट्टे को खोलकर देखा तो उसमें एक राउण्ड चेंबर में लगा मिला, तब उस व्यक्ति से कट्टा व राउण्ड का वैध लाइसेंस चाहा तो नहीं होना बताया। नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अमोल सिंह पुत्र ज्ञानसिंह निवासी खोजरा बताया। अभियुक्त का अपराध धारा 25(1-बी)(ए) आर्म्स एक्ट के तहत दण्डनीय पाए जाने से साक्षीगण के समक्ष कट्टा व कारतूस जब्त कर जब्ती पत्रक तैयार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना देहात में धारा 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अपराध क्र.9/21 पंर पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। न्यायालय ने विचारण पश्चात दोनों अभियुक्त अमोल सिंह को दोषी पाते हुए दो वर्ष केसश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
Monday, September 28
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