भिण्ड, 24 मई। अतिरिक्त सत्र न्यायधीश मेहगांव की अदालत ने हत्या के मामले में आरोपी मुन्ना उर्फ शिवम यादव पुत्र परशुराम यादव उम्र 22 साल निवासी बाबा का टोला थाना ऊमरी जिला भिण्ड को आजीवन कारावास एवं 5 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अनीश शर्मा तथा अपर लोक अभियोजक देवेश शुक्ला ने की।
मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि 6 मार्च 2023 के शाम 6 बजे मृतक कुलदीप अपने घर ग्राम गौरम में था तभी आरोपी मुन्ना उर्फ शिवम यादव एवं बाल अपचारी उसके घर पर आए और कुलदीप से बोले कि उन्हें भिण्ड छोड़ दे, उसके बाद कुलदीप अपनी अपाचे मोटर साइकिल से उन्हें छोड़ने के लिए भिण्ड के लिए निकल गया। इसके बाद मृतक कुलदीप के पिता कप्तान सिंह को मोबाइल पर सूचना मिली कि बेसली नदी के पहले मेन रोड़ पर कुलदीप की गर्दन कटी हुई है एवं वह मरा पड़ा है। इस आधार पर थाना भारौली में अपराध क्र.19/2023 धारा 302/34 भादवि पंजीबद्ध किया गया एवं अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में न्यायालय में साक्षियों के कथन कराए गए एवं अभियोजक के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय द्वारा विचारण पश्चात आरोपी को आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
Wednesday, September 30
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