भिण्ड, 20 मई। उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भिण्ड ने बताया कि मप्र शासन सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग भोपाल के आदेश 6 अप्रैल 2018 एवं समसंख्यक आदेश 3 मई 2018 द्वारा प्रदेश में निवासरत कल्याणियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा जीवन-निर्वाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योजना अंतर्गत विवाह सहायता संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के क्रियान्वयन हेतु मप्र शासन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भोपाल द्वारा जिला भिण्ड में मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजनांतर्गत हितग्राही अनीता देवी पत्नी राजवीर सिंह निवासी जौरी अहीर ग्राम पंचायत सकराया जनपद पंचायत अटेर तथा रूपा पत्नी संजय कुमार निवासी नगर परिषद अकोड़ा जिला भिण्ड को जिला स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण उपरांत पात्र पाए जाने पर उनके बैंक खातों में दो-दो लाख रुपए की राशि कल्याणियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने एवं जीवन-निर्वाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
Monday, September 28
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