भिण्ड, 14 मई। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड की अदालत ने हत्या कारित करने वाले अभिुयक्तगण हरिओम पुत्र कालीचरण जाटव उम्र 36 साल एवं सौरव पुत्र अदल बिहारी शर्मा उम्र 19 साल निवासीगण ग्राम बिरखड़ी गोहद चैराहा को धारा 302, 34 भादंवि में दोषी पाते हुए उआजीवन कारावास एवं 5-5 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रभारी उपनिदेशक अभियोजन भिण्ड अरविंद श्रीवास्तव के निर्देशन में प्रकरण का संचालन विशेष लोक अभियोजक गोहद शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने किया। उक्त प्रकरण को शासन द्वारा जघन्य एवं सनसनी खेज प्रकरण में चिन्हित किया गया है।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि फरियादी अमरीश पुत्र ओमप्रकाश शर्मा उम्र 30 साल निवासी बिरखड़ी ने थाने में लेखीय आवेदन पेश किया था कि मेरे पिताजी 27 फरवरी 2020 को ग्राम सोनी में मजदूरी की तलाश में गए थे जो ग्राम बिरखड़ी वापस आकर नंदकिशोर शर्मा के घर के सामने पटिया पर बैठे थे, शाम करीब 6 बजे मैंनेे पटिया पर हरिओम जाटव से बात करते देखा था, 8:30 बजे के करीब नंदकिशोर ने मेरे भाई विशंभर को फोन किया और बताया कि तुम्हारे पिताजी गणेशपुरा के पास हनुमान मन्दिर की टेकरी के पास रास्ता में पड़े हैं। जब हम पिताजी को देखने जा रहे थे तब तिराहे पर दो मोटर साइकिलें मिलीं, जिन पर दो-दो लोग बैठे थे, जिसमें एक मोटर साइकिल पर हरिओम जाटव व अन्य एक व्यक्ति दूसरी पर दो लोग अन्य थे जिसको मैं पहचानता नहीं, सामने आने पर पहचान लूंगा। हमने पिताजी ओमप्रकाश को हनुमान टेकरी पास देखा तो बेहोसी की हालत में थे, उनके सिर में तथा बांए हाथ पर और दोनों पैरों के घुटनों के नीचे चोट के निशान थे। फिर हम निजी गाड़ी से पिताजी को गोहद अस्पताल ले गए जहां से 28 फरवरी 2020 को ग्वालियर बड़े हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया था। जहां पिताजी की इलाज के दौरान शाम 4 बजे करीब मृत्यु हो गई। उक्त सूचना पर से थाना गोहद चैराहे ने अपराध क्र.48/2020 पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 302, 34 भादंवि का अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
यहां उल्लेखनीय है कि संपूर्ण प्रकरण मे प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव था और संपूर्ण प्रकरण केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था, जिसे विशेष लोक अभियोजक शैलेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा चरणबद्ध तरीके से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और न्यायालय ने उपरोक्त चरणबद्ध साक्ष्य पर विश्वास कर आरोपीगण को सजा सुनाई।
Friday, May 29
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