– वर्ष 2021 एवं 2023 में दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने कलेक्टर को दिए निर्देशों का पालन नहीं करने पर आयोग ने दिखाई सख्ती
भिण्ड, 13 मई। वर्ष 2014-15 पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने से वंचित करने के मामले में पीड़ित समाजवादी पार्टी नेता अटेर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी बीके बौहरे द्वारा सूचना आयोग में की गई शिकायत पर राज्य सूचना आयोग द्वारा 30 सितंबर 2020 को कलेक्टर भिण्ड को दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों की अवमानना पर पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त एमके शुक्ला ने पुन: आदेश 31 दिसंबर 2023 को कलेक्टर भिण्ड को पुन: निर्देशित करते हुए दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने एवं पालन प्रतिवेदन आयोग में प्रस्तुत करने का फरमान जारी किया गया था। आदेश द्वारा दिए गए निर्देशों की लगातार की जा रही अवमानना पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त विजय यादव आईपीएस द्वारा प्रमुख सचिव राजस्व, कमिश्नर चंबल, कलेक्टर भिण्ड, एसडीएम अटेर एवं तहसीलदार अटेर को 14 मई 2026 को कोर्ट रूम 01 में समक्ष में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश जारी किए हैं।

