भिण्ड, 06 मई। पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला दण्डाधिकारी को जब्तशुदा ट्रक कंटेनर को राजसात किए जाने हेतु प्रतिवेदन भेजा गया है। जिसमें कहा गया है कि 27 मार्च 2026 को लहार अमायन रोड पर मटियावली मोड़ पेट्रोल पंप के पास लहार पर ट्रक कंटेनर क्र. यूपी-21/बीएन-8308 में अज्ञात व्यक्ति के द्वारा 39 गाय, बैल, बछडों को भरे हुए पाए गए। इसलिए उक्त ट्रक कंटेनर को जप्त कर थाना लहार में अपराध क्र.47/26 धारा 6/9,9 मप्र गौवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004, 11(1)(घ) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 के पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में जप्तशुदा ट्रक कंटेनर क्र. यूपी-21/बीएन-8308 के विरुद्ध राजसात की कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव किया है।
जिला दण्डाधिकारी किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि जब्तशुदा ट्रक कंटेनर एवं गौवंश के हितधारी जब्तशुदा वाहन एवं गौवंश के मालिक के रूप में ठोस प्रमाण के साथ जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में पेशी 15 मई को स्वयं अथवा अधिकृत अभिभावक के माध्यम से उपस्थित होकर जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के समक्ष पक्ष समर्थन प्रस्तुत करें। नियत पेशी दिनांक को तदाशय का हितसंरक्षण/ पक्ष समर्थन प्रस्तुत न किए जाने की दशा में जब्तशुदा ट्रक कंटेनर एवं गौवंश को शासन हित में राजसात किया जाकर नीलाम की कार्रवाई की जाएगी। नियत तारीख के उपरांत प्रस्तुत पक्ष समर्थन विचारणीय नहीं होंगे।
Monday, September 28
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